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चार लोगों पर धोखाधड़ी का केस करने के आदेश

Gonda News - गोंडा में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित सिंह ने चार आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में पुलिस को विवेचना का आदेश दिया है। प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया था कि दीनानाथ और उसके परिवार...

Newswrap हिन्दुस्तान, गोंडाFri, 27 June 2025 05:27 PM
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चार लोगों पर धोखाधड़ी का केस करने के आदेश

गोंडा, विधि संवाददाता। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित सिंह ने चार आरोपियों के विरुद्ध धोखाधडी व जालसाजी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश पुलिस को दिया है। थाना कोतवाली देहात अंतर्गत ग्राम बहलोलपुर के बाबूराम तिवारी पुत्र राम आधार तिवारी ने सीजेएम के समक्ष अवधेश कुमार गुप्ता, प्रमोद कुमार गुप्ता व अशोक कुमार गुप्ता पुत्रगण दीनानाथ, हरिवंश लली पत्नी दीनानाथ के विरुद्ध इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया था। इसके मुताबिक वादी के गांव के लालपति पुत्र लखपति अविवाहित थे और उनकी काफी उम्र बीत चुकी थी। एक औरत दीनानाथ नाम के एक चार-पांच वर्षीय बच्चे के साथ आकर लांलपति के साथ बरहने लगी।

लालपति की मृत्यु के बाद दीनानाथ ने मृतक खातेदार लालपति के स्थान पर राजस्वकर्मियों की मिलीभगत से बतौर पुत्र उनकी आराजी की अपने नाम वरासत करवा ली। इसके विरुद्ध उसे डीएम के समक्ष समक्ष प्रार्थना पत्र दिया था। जांचोपरान्त प्रार्थी की शिकायत सही पाई गई और उक्त वरासत को निरस्त करके लालपति की आराजी को ग्रामसमाज में निहित किये जाने के पूर्व तहसीलदार ने डीएम को संस्तुति भेजी। वर्ष 2019 में दीनानाथ की मृत्यु के बाद विपक्षीगणों ने वस्तुस्थिति की जानकारी होने के बावजूद उनके स्थान पर अवैध तरीके से अपने पक्ष में वरासत करवा ली गई। अदालत ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है।

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