पर्स लुटेरों की जमानत याचिका निरस्त
Firozabad News - न्यायालय ने महिला से पर्स लूटने वाले दो अभियुक्तों की जमानत याचिका को निरस्त कर दिया। अभियुक्तों ने 28 मई को एक महिला का पर्स लूटने का प्रयास किया था। पुलिस ने 4 जून को दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार...

न्यायालय ने महिला से पर्स लूटने वाले दो अभियुक्तों की जमानत याचिका को निरस्त कर दिया। उन्होंने जमानत को अर्जी लगाई थी। थाना रामगढ़ पर 28 मई को मोहित नामक युवक ने मुकदमा दर्ज कराया कि वह अपनी पत्नी किरन को लेकर बाइक से दारापुर जा रहा था। फिरोजाबाद बाईपास चनौरा पहुंचा तभी अपाचे बिना नम्बर की प्लेट से दो युवक आए। उसकी पत्नी के हाथ से पर्स छीनने लगे और पर्स लूटकर ले गए। विरोध करने के कारण पत्नी नीचे गिर गई। आभूषण, मोबाइल और नकदी पर्स में थी। पुलिस ने 4 जून को मुठभेड़ में अभियुक्त ताजउद्दीन उर्फ राजा पुत्र शहीद खाँ निवासी जौंधरी नारखी व नदीम पुत्र सिराज निवासी हसमत नगर रामगढ़ को गिरफ्तार किया।
अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र राठौर ने न्यायालय के सामने जमानत न देने को कई तर्क दिए। न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस के बाद ताजउद्दीन एवं नदीम की जमानत याचिका को निरस्त कर दिया।
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