फेस रिक्गनेशन न होने पर जुलाई से नहीं मिलेगा पोषाहार
Deoria News - भारत सरकार ने 30 जून तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ई-केवाईसी और फेस रिक्गनेशन पूरा करने का निर्देश दिया है। अगर यह पूरा नहीं हुआ तो लाभार्थियों को सुविधाओं से वंचित किया जाएगा। जिले में 3243 आंगनबाड़ी...

देवरिया, निज संवाददाता। भारत सरकार द्वारा पोषण ट्रैकर एप पर जिला कार्यक्रम विभाग में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा लाभार्थियों का हर हाल में 30 जून तक ई-केवाईसी व फेस रिक्गनेशन का निर्देश दिया गया है।ऐसा नहीं होने पर जुलाई माह से लाभार्थी सुविधा से वंचित हो जाएंगे। शासन के निर्देश पर कार्यक्रम विभाग ने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। जिले में आंगनबाड़ी के कुल 3243 केंद्र संचालित हैं। इन केंद्रों पर आने वाले नौनिहालों को प्री एजुकेशन देने के लिए 3200 सौ कार्यकत्रियों व लगभग 2570 सहायिकाएं तैनात हैं। शासन द्वारा केंद्रों पर प्री एजुकेशन लेने आने वाले नौनिहालों, गर्भवती व धात्री के पोषण को ध्यान में रखते हुए प्रतिमाह पोषाहार दिया जाता है।
जिससे उन्हें कुपोषण से बचाया जा सके। जिले में इनकी संख्या लगभग 1 लाख 90 हजार है। इससे पूर्व बच्चों के परिवार के किसी सदस्यों को पोषाहार दे दिया जाता था लेकिन शासन ने इसमें बदलाव कर दिया है। नई प्रक्रिया के तहत अब जिनके बच्चे आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्री एजुकेशन ले रहे हैं उनके अभिभावकों का बकायदा आधार के जरिये फेस रिक्गनेशन कराया जाएगा। इसके बाद ही नौनिहालों का पोषाहार मिलेगा। 30 जून तक इसे हर हाल में पूर्ण करना होगा। बॉक्स-लापरवाह आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को नोटिस:शासन के निर्देश के बावजूद भी जिले के 55 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा इसकी कार्रवाई प्रारंभ नहीं की गई है। इसे लेकर तीन दिन में कार्य पूर्ण न होने पर सम्बंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की सेवा समाप्ति की नोटिस निर्गत करने का निर्देश दिया गया है। शिथिल पर्यवेक्षण पर दो मुख्य सेविकाओं का एक दिन का वेतन व दो मुख्य सेविकाओं का जून माह का वेतन रोक दिया गया है। पोषाहार लेने के लिए फेस रिक्गनेशन अनिवार्य कर दिया गया है। 30 जून तक इसे हर हाल में पूर्ण कर लिया जाना है। इसमें लापरवाही बरतने पर दो मुख्य सेविकाओं का 1 दिन का वेतन व दो का जून माह वेतन रोका गया है। जबकि कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को चेतावनी देते हुए तीन दिन में इसे पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। आदीश मिश्र,जिला कार्यक्रम अधिकारी
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।