Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़Court sentenced accused of raping an innocent to life imprisonment within 68 days

कोर्ट ने पेश की मिसाल, मासूम से रेप के दोषी को 68 दिन के अंदर सुनाई उम्रकैद की सजा, जुर्माना भी ठोका

  • अमरोहा में 5 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाकर बड़ी नजीर पेश की है। कोर्ट ने यह फैसला 68 दिनों के अंदर सुनाया है।

Pawan Kumar Sharma हिन्दुस्तानWed, 7 Aug 2024 10:11 PM
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कोर्ट ने पेश की मिसाल, मासूम से रेप के दोषी को 68 दिन के अंदर सुनाई उम्रकैद की सजा, जुर्माना भी ठोका

यूपी के अमरोहा में पानी पीने के लिए घर से निकली 5 साल की मासूम बच्ची को पकड़कर घर ले जाकर रेप करने के मामले में पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए बड़ी नजीर पेश की। वारदात के 68वें दिन दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए उस पर 75 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। धनराशि में से 65 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया। गिरफ्तारी के बाद से दोषी जेल में ही था।

20 मई 2024 को शर्मसार करने वाली वारदात सैदनगली थाना क्षेत्र से जुड़ी है। यहां के रहने वाले एक मजदूर की 5 साल की मासूम बेटी पास ही प्याऊ से बोतल में पानी लेने के लिए घर से निकली थी। मोहल्ले में रहने वाला युवक आसिफ रास्ते से बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने साथ घर ले गया और रेप किया था। बाद में रोती हुई घर पहुंची बच्ची ने परिजनों को अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी थी। लोगों में आक्रोश पनपता देख आसिफ घर में ताला लगाकर कस्बे से फरार हो गया था। भीड़ के साथ लहूलुहान हालत में बेटी को लेकर थाने पहुंचे मजदूर ने मामले में आसिफ के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था।

पुलिस ने आसिफ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, तभी से दोषी जेल में है। एसपी कुंवर अनुपम सिंह के निर्देश पर केस की विवेचना तत्कालीन एसओ निशांत कुमार राठी ने की। विवेचक ने मामले में आठ दिन के भीतर विवेचना पूरी करते हुए 28 मई को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। केस की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट प्रथम डा.कपिला राघव की कोर्ट में चल रही थी। कोर्ट ने केस को तुरंत चार्ज पर लेते हुए एक जून को इस मामले में पहली सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रतनलाल लोधी ने मजबूत पैरवी की। पीड़िता बच्ची समेत नौ लोगों की गवाही हुई। बुधवार को कोर्ट में केस की अंतिम सुनवाई हुई। पत्रावली के अवलोकन व साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने आसिफ को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवन काल के लिए) की सजा सुनाई। दोषी पर 75 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

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