टैगिंग पर डीएओ ने लगाई रोक, 12 उर्वरक कंपनी, 600 विक्रेताओं को नोटिस
Bulandsehar News - जिला कृषि अधिकारी ने उर्वरक के साथ टैगिंग करने वाली 12 कंपनियों और 600 विक्रेताओं को नोटिस जारी किए हैं। यदि विक्रेताओं द्वारा किसानों को कोई सामान जबरदस्ती टैग किया जाता है, तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज...

उर्वरक के साथ टैगिंग करने वाली कंपनियों पर जिला कृषि अधिकारी ने कड़ा शिकंजा कसा है। जिला कृषि अधिकारी ने 12 उर्वरक कंपनी एवं 600 विक्रेताओं को नोटिस दिए हैं। नोटिस में कहा कि यदि उर्वरक के साथ दुकानदारों द्वारा किसान को कोई सामान जबरदस्ती टैग किया जाता है तो उनके खिलाफ कार्यवाही करते हुए एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। किसानों की शिकायतों को देखते हुए डीएओ ने कदम उठाया है। डीएओ रामकुमार यादव ने बताया कि विभाग को आए दिन शिकायतें प्राप्त होती हैं कि किसानों को उर्वरक विक्रेताओं द्वारा दवाई संबंधित अन्य सामान टैग किया जाता है। यह कार्य उर्वरक कंपनी के साथ विक्रेता भी करते हैं।
शासन ने अब उर्वरक के साथ की जाने वाली टैगिंग पर रोक लगाने के निर्देश जारी हैं। इसके लिए विभाग द्वारा उर्वरक कंपनी कृभको, इफ्को, इंडोरामा, कोरोमंडल, मोजैक इंडिया, यारा फर्टिलाइजर, आईपीएल, पीपीएल, जीएमएफसी व जीएमएफसी व जुगली एंट एग्री केयर समेत जिले के 600 उर्वरक विक्रेताओं को नोटिस जारी कर चेतावनी दी है। उन्होंने बताया कि उर्वरक के साथ कोई भी सामान किसानों को टैग ने किया जाए। अन्यथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं अन्य शासनादेशों के तहत कठोर कार्यवाही होगी। डीएओ के अनुसार कंपनियों के प्रतिनिधि एवं उर्वरक विक्रेताओं को बैठक में निर्देश जारी कर दिए हैं। किसानों से फोन पर भी वार्ता करके उनसे जानकारी ली जाएगी। डीएओ ने जारी किए नबंर, करें शिकायत डीएओ ने बताया कि किसानों को यदि कोई जबरन टैग करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी। उन्होंने बताया कि उर्वरक के साथ टैगिंग करने या फिर कालाबाजारी और अधिक दाम पर यूरिया की बिक्री की जानकारी देने के लिए विभाग द्वारा मोबाइल नंबर जारी किए हैं। किसान अपनी शिकायत मोबाइल नंबर 8077100810, 9837308245, 8077125883 व 8126861700 पर दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि किसानों के साथ धोखा नहीं होने दिया जाएगा। कोट---- किसानों के हित को देखते हुए उर्वरक की टैगिंग पर रोक लगा दी गई है। 12 उर्वरक कंपनी एवं 600 विक्रेताओं को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। यदि कोई टैग करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। किसानों के लिए फोन नंबर भी जारी कर दिए हैं। शिकायत मिलने पर एफआईआर दर्ज होगी और लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे। -रामकुमार यादव, जिला कृषि अधिकारी
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