Hindi NewsUttar-pradesh NewsBulandsehar News10-Year Sentence for Robbery at Sikandarabad Power Station

बिजलीघर में डकैती के मामले में अभियुक्त को 10 साल की कैद

Bulandsehar News - अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश वरूण मोहित निगम ने 2015 में सिकंदराबाद क्षेत्र में बिजलीघर में डकैती के मामले में शेरू उर्फ शाहरुख को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। बदमाशों ने एसडीओ और अन्य कर्मचारियों को...

Newswrap हिन्दुस्तान, बुलंदशहरSat, 21 June 2025 01:45 AM
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बिजलीघर में डकैती के मामले में अभियुक्त को 10 साल की कैद

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्याय कक्ष संख्या-3 के न्यायाधीश वरूण मोहित निगम ने वर्ष 2015 में सिकंदराबाद क्षेत्र में बिजलीघर में डकैती के मामले में अभियुक्त को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। बदमाशों ने बिजलीघर में एसडीओ और अन्य कर्मचारियों को बंधक बनाकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 13 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। शुक्रवार को अपर शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विजय कुमार शर्मा ने बताया कि 14/15 जनवरी 2015 की रात कोतवाली सिकंदराबाद क्षेत्र में खुर्जा रोड स्थित बिजलीघर के एसडीओ भरतपाल सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसमें उन्होंने बताया था कि रात में 8-9 बदमाशों द्वारा उन्हें एवं अन्य मजदूरों को एक कमरे में बंधक बनाकर ट्रांसफार्मर से कॉपर कॉइल तार निकालकर ले गए और तेल जमीन पर फैला गए।

पुलिस ने जांच कर आरोपी शेरू उर्फ शाहरुख पुत्र मुंशीरजा निवासी भैयपुरा उर्फ पंडितपुरा थाना तरबगंज जिला गोंडा हाल निवासी डासना थाना मंसूरी जिला गाजियाबाद और उसके अन्य साथियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। न्यायाधीश ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी शेरू उर्फ शाहरुख को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने अभियुक्त शेरू उर्फ शाहरुख को दस साल की कैद और 13 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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