युवक की हत्या के चार दोषियों को उम्रकैद
Bijnor News - दो साल पहले होली के दिन आकाश की चाकू से हत्या करने के मामले में कोर्ट ने चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने रोहित, अनुज, रवि कुमार और मोहन पर एक लाख नौ हजार रुपए का...

दो साल पहले होली के दिन आपस में झगड़ा कर रहे चार लोगों का बीच बचाव करने गए आकाश पर चाकुओं से हमला कर हत्या करने के मामले में कोर्ट नंबर 4 के अपर जिला जज निजेंद्र कुमार ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने हल्दौर के रोहित, अनुज, रवि कुमार और मोहन को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा की सुनाई। दोषियों पर एक लाख नौ हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। एडीजीसी अजीत पंवार ने बताया कि हल्दौर थाना क्षेत्र के मोहल्ला भूड़ तोल्लावाला निवासी विकास पुत्र महेश सैनी ने रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें बताया कि 8 मार्च 23 दुल्हैडी के दिन दोपहर को वह अपने भाई आकाश और चाचा बबलू के साथ होली खेलते हुए होली चौक की तरफ जा रहे थे।
जब वे तीनों पीतांबर चौहान के घर के सामने पहुंचे तो उसके मोहल्ले के रोहित पुत्र कलवा, अनुज पुत्र भूरे सिंह, रवि कुमार पुत्र बाबू, मोहन पुत्र धर्मवीर आपस में झगड़ा कर रहे थे। आकाश और उसके भाई विकास चाचा बबलू ने आरोपियों को छुड़ाने का प्रयास किया तो उल्टे चारों आरोपियों ने उनके साथ गाली-गलौज कर धक्का मुक्की शुरू कर दी और वादी के भाई आकाश पर चाकू से हमला कर दिया और वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए घटनास्थल का नक्शा तैयार कर आरोपियों की निशानदेही पर आकाश की हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद कर जेल भेज दिया। पुलिस ने जांच के उपरांत चारों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में हत्या की चार्जशीट दाखिल की। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह अदालत में पेश किए गए। कार्यवाही पूरी होने पर अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए चारों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई और एक लाख नौ हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। --- फफक-फफक कर रो पड़े परिजन फैसले के दौरान अदालत में दोषियों परिजन भी मौजूद थे। अदालत ने हत्या के मामले में रोहित पुत्र कलवा, अनुज पुत्र भूरे सिंह, रवि कुमार पुत्र बाबू व मोहन पुत्र धर्मवीर को आजीवन कारावास की सजा का फरमान सुनाया। इस दौरान अदालत में मौजूद दोषियों के परिजन फफक-फफक कर रो पड़े।
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