भाजपा नेता पर हमला करने वाले आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
Basti News - बस्ती। फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश विजय कुमार कटियार की अदालत ने डाक

बस्ती। फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश विजय कुमार कटियार की अदालत ने डाक बंगला में हुई हाई प्रोफाइल घटना के मामले में आरोपित की अग्रिम जमानत अर्जी निरस्त कर दी है। अभियोजन की तरफ से शासकीय अधिवक्ता प्रदीप कुमार ओझा व वरिष्ठ अधिवक्ता विजय सेन सिंह ने अदालत में तथ्य प्रस्तुत करते हुए कहा कि वादी मुकदमा भाजपा नेता सूरज सिंह निवासी काम के सिलसिले में बस्ती आता रहता है। संतकबीरनगर के ग्राम तरैनी थाना खलीलाबाद निवासी रमेश चंद्र पांडेय ने 12 जून को सूरज सिंह को फोन किया और डाक बंगले में मिलने को कहा। अगले दिन सात बजे रमेशचंद्र ने डाक बंगला पहुंचकर रंगदारी की मांग की।
रुपया नहीं मिलने पर रात 11:40 बजे रमेश ने डाक बंगला पहुंचकर फॉयर किया। सूरज का अपहरण कर गाड़ी में बैठाने का प्रयास किया। रमेशचंद्र के अधिवक्ता ने कहा कि रमेश एक संभ्रांत ठेकेदार हैं। उसका कई जगह काम चल रहा है। सूरज सिंह अपने लोगों को ठेका दिलाने के फिराक में रहता है। ठेकेदारी की रंजिश में ही वादी मुकदमा ने झूठा मुकदमा लिखाया है। दोनों पक्ष की दलीलों को सुनकर अदालत ने रमेश की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
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