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वाराणसी के गांजा तस्कर को दस साल की जेल, एक लाख जुर्माना

Balia News - बलिया में गांजा तस्करी के मामले में विशेष न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश तिवारी ने दोषी रामकुमार प्रजापति को दस साल की सश्रम कारावास और एक लाख रुपए का जुर्माना सुनाया। पुलिस ने उसे 32.50 किलो गांजा के साथ...

Newswrap हिन्दुस्तान, बलियाSat, 28 June 2025 12:46 AM
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वाराणसी के गांजा तस्कर को दस साल की जेल, एक लाख जुर्माना

बलिया, संवाददाता। गांजा तस्करी करने के लगभग सात साल पुराने मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट ज्ञान प्रकाश तिवारी के न्यायालय ने दोषी को दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी। एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन के मुताबिक तत्कालीन थानाध्यक्ष (मनियर) हमराहियों के साथ गश्त पर जा रहे थे। इसी दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया। छानबीन में उसके पास से 32.50 किलो गांजा बरामद हुआ। उसकी पहचान वाराणसी के उमरहां निवासी रामकुमार प्रजापति के रूप में हुई। मामले में अभियोजन की ओर से हरेराम वर्मा ने सभी गवाहों को परीक्षित कराया।

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