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ब्लेड से जानलेवा हमले के दोषी को दस साल की जेल

Balia News - बलिया में एक दुकानदार पर नशेड़ी ने समोसे का पैसा मांगने पर ब्लेड से जानलेवा हमला किया। जिला जज ने दोषी को दस वर्ष सश्रम कारावास और दस हजार रुपए का अर्थदंड सुनाया। घटना 18 अक्टूबर 2023 को हुई थी।...

Newswrap हिन्दुस्तान, बलियाSat, 28 June 2025 12:43 AM
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ब्लेड से जानलेवा हमले के दोषी को दस साल की जेल

बलिया, संवाददाता। लगभग दो साल पहले समोसा का पैसा मांगने पर नशेड़ी द्वारा दुकानदार को ब्लेड से जानलेवा हमला करने के मामले में सुनवाई करते हुए जिला जज अमित पाल सिंह ने दोषी को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी। दस हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के जमुआ गांव के सामने 18 अक्तूबर 2023 की शाम को हुई। जमुआ पुरानी बस्ती निवासी द्वारिका प्रसाद का पुत्र आनंद समोसे की दुकान चलाता है। उसकी दुकान पर सहरसपाली गोपालपुर निवासी लट्टू उर्फ अखिलेश गोड़ आया और समोसे मांगने लगा।

पैसे मांगने पर लट्टू ने आनंद की गर्दन पर ब्लेड से प्रहार कर बुरी घायल कर दिया। उसका इलाज काफी दिनों तक जिला अस्पताल में चला। दुकानदार के पिता द्वारिका प्रसाद की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने छानबीन की। इस मामले में अभियोजन की ओर से संजीव कुमार सिंह ने घायल समेत सभी गवाहों का परीक्षण कराया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने शुक्रवार को लट्टू को सजा सुनायी।

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