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घर में घुसकर हमला करने वाले आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त

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Newswrap हिन्दुस्तान, बागपतTue, 24 June 2025 08:21 PM
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घर में घुसकर हमला करने वाले आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय बलजोर सिंह ने निवाड़ा गांव में घर में घुसकर हमला और पथराव करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। इसमें कई आरोपी जेल में बंद है। निवाड़ा गांव निवासी आरिफ ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि आठ मई को बच्चों में क्रिकेट खेलने को लेकर झगड़ा हो गया था, जिसमें गणमान्य लोगों ने समझौता करा दिया। आरोप लगाया कि उसी रात अफसर, खालिद, नफीश, मुस्तफा, मुशर्रफ, मोनिस, उमर, सलीम, अशरफ और तीन चार अज्ञात युवक उसके घर में घुसकर लाठी डंडों और धारदार हथियारों से हमलाकर दिया। हमलावरों ने घर के बाहर खड़ी तीन गाड़ियों पर पथराव कर क्षतिग्रस्त कर दी।

हमले में उसके परिवार की अंजुम, इसरार, साईस्ता, युसुफ समेत अन्य घायल हो गए। पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। डीजीसी राहुल सिंह नेहरा ने बताया कि जेल में बंद खालिद की जमानत याचिका पर न्यायाधीश बलजोर सिंह ने सुनवाई की। सुनवाई के बाद उन्होंने याचिका खारिज कर दी।

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