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पॉक्सो एक्ट के दोषी को 10 साल की सजा,40 हजार का जुर्माना

Badaun News - विशेष न्यायाधीश दिनेश तिवारी ने किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आरोपी छोटू उर्फ रामनिवास को दस साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर तीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। दूसरे आरोपी प्रमोद को...

Newswrap हिन्दुस्तान, बदायूंThu, 26 June 2025 05:02 AM
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पॉक्सो एक्ट के दोषी को 10 साल की सजा,40 हजार का जुर्माना

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दिनेश तिवारी ने किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आरोपी को दस साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर तीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार एक महिला ने सिविल लाइंस थाने में दो अप्रैल 2014 को बेटी के अपहरण के आरोप में लखीमपुर जिले के थाना मोहम्मदी के गांव झारा खेमपुर निवासी छोटू उर्फ रामनिवास व शाहजहांपुर जिले के थाना पुवायां के गांव कुर्मियात निवासी प्रमोद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने किशोरी को बरामद कर कोर्ट में पेश किया।

जहां उसके बयान दर्ज कराए गए। जिसमें किशोरी ने आरोपी छोटू उर्फ रामनिवास के खिलाफ इच्छा विरुद्ध दुष्कर्म करने के बयान दर्ज कराए। पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए कोर्ट में छोटू उर्फ रामनिवास पुत्र रामशरण निवासी खेमपुर थाना मोहम्मदी जिला लखीमपुर खीरी के खिलाफ किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के आरोप में चार्जशीट दाखिल की। तब से मामला कोर्ट में विचाराधीन था। कोर्ट ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी छोटू उर्फ रामनिवास को दोषी करार देते हुए दस साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर चालीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जबकि कोर्ट ने दूसरे आरोपी प्रमोद को बरी कर दिया।

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