पूर्व चेयरमेन दीपमाला समेत चार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी
Badaun News - बदायूं में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पूर्व नगर पालिका परिषद चेयरमैन दीपमाला गोयल और तीन अन्य के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए हैं। आरोप है कि आरोपियों ने 2022 में एलईडी स्क्रीन और ग्लो साइन बोर्ड...

बदायूं, विधि संवाददाता। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहम्मद तौसीफ रजा की अदालत ने नगर पालिका परिषद की पूर्व चेयरमैन दीपमाला गोयल व उनके पुत्र अमन गोयल, संजय पाठक और रजत गुप्ता सहित चार के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए हैं। अदालत ने पुलिस को आदेश दिया है कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर आगामी सात जुलाई को न्यायालय में पेश किया जाए। शहर के सिविल लाइंस के रहने वाले शशांक गुप्ता ने अदालत में एक परिवाद दायर कर आरोप लगाया था कि वर्ष 2022 में नगर पालिका परिषद से अनुमति लेकर उन्होंने शहर में एलईडी स्क्रीन और ग्लो साइन बोर्ड लगाए थे, जिनका भुगतान 11 लाख 39 हजार रुपये बकाया रह गया।
भुगतान मांगने पर 4 जनवरी 2024 को आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की। उन्होंने घटना की सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्य पुलिस को सौंपे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। थक हारकर शशांक ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में वाद दायर किया था। गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने चारों आरोपियों को तलब किया था, लेकिन वे पेश नहीं हुए। इस पर अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए गैर-जमानती वारंट जारी कर दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई सात जुलाई को होगी।
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