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नाबालिग किशेारी को ले जाने व रेप के दोषी को 10 साल की सजा

Badaun News - अपर जिला जज दिनेश तिवारी ने नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोपी छोटू को दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा और 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। प्रमोद को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया गया। मामला 2013...

Newswrap हिन्दुस्तान, बदायूंThu, 26 June 2025 05:01 AM
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नाबालिग किशेारी को ले जाने व रेप के दोषी को 10 साल की सजा

अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश पाक्सो दिनेश तिवारी ने नाबालिग किशोरी को बहलाफुसलाकर ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने दोषी को 10 साल की सजा व 40 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया। दूसरे आरोपी प्रमोद को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी के अनुसार दो अप्रैल 2013 को नाबालिग किशोरी की मां ने थाना सिविल लाइंस में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमे उसने कहा, उसकी गैरमौजूदगी में छोटू उर्फ रामनिवास निवासी खेमपुर थाना मोहम्मदी जिला लखीमपुर खीरी व प्रमोद पुत्र फुलचंद्र निवासी कुर्मियात थाना पुवायां जिला शाहजहांपुर बहलाफुसलकर भगा ले गये।

काफी तलाश किया, लेकिन लड़की नहीं मिली। पुलिस ने नाबालिग किशोरी की मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। पुलिस ने नाबालिग किशेारी को बदामद किया। लड़की ने बरामद होने पर बताया कि उसके इच्छा के विरुद्ध दुष्कर्म किया गया। जिसके बाद में छोटू उर्फ रामनिवास व प्रमोद के खिलाफ मुकदमा चलाया गया। न्यायाधीश अपने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के पश्चात न्यायाधीश ने छोटू उर्फ रामनिवास को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। दूसरे आरोपी प्रमोद को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।

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