नाबालिग से अश्लीलता के दोषी को 20 साल की सजा
Badaun News - बदायूं में अपर जिला जज ने नाबालिग किशोरी से अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को दोषी करार दिया है। आरोपी को 20 साल कैद और 60 हजार रुपये का जुर्माना दिया गया है, जिसे पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में देने...

बदायूं, विधि संवाददाता। अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट दिनेश तिवारी ने नाबालिग किशोरी से अश्लील हरकत करने वाले एक आरोपी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 60 हजार रुपये का जुर्माना डाला है। कोर्ट ने जुर्माने की धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में देने का हुक्म सुनाया। विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी के अनुसार वादिनी मुकदमा ने नाबालिग किशोरी की मां ने थाना अलापुर में 27 अगस्त 2017 को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमें में कहा कि 26 अगस्त को उसकी बेटी गांव के सरकारी नल पर पानी भरने गई थी।
इसी दौरान गांव का राशिद पुत्र महेदी हसन वहां आ गया और उसकी पुत्री को पकड़ कर अश्लील हरकतें करने लगा। उसकी बेटी चिल्लायी तो वह भाग कर मौके पर पहुंच गई और अपनी बेटी को आरोपी के चुंगल से छुड़ाया। बाद में उसके पति भी मौके पर पहुंच गए और राशिद को पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरु कर दी। विवेचना पूरी होने पर विवेचक ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। वादी व प्रतिवादी पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी डाला है। जुर्माने की धनराशि कोर्ट ने पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रुप में देने का आदेश दिया है।
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