फिरौती के लिए अपहरण के दो आरोपितों को उम्रकैद
Auraiya News - - अजीतमल कोतवाली क्षेत्र का 24 साल पुराना मामला, पुलिस मुठभेड़ में छूटा था अपहृतऔरैया, संवाददाता।विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम सैफ अहम

औरैया, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम सैफ अहमद ने अजीतमल कोतवाली क्षेत्र से 24 साल पहले फिरौती के लिए अपहरण करने के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। कोर्ट ने उन पर 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन के अनुसार अजीतमल कोतवाली क्षेत्र से राजकुमार का बदमाशों ने फिरौती के लिए अपहरण किया व उसे बीहड़ों में रखा। पुलिस की ओर से आपरेशन कर अपहृत को छुड़ाया गया। पुलिस ने अपहरणकर्ता अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के भूरेपुर का अड्डा निवासी अजीत सिंह व गट्टा को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
यह पुराना मुकदमा विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र सैफ अहमद सोमवार को निर्णीत किया। बचाव पक्ष की ओर से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आरोपितों की पैरवी की। तथा अभियोजन की ओर से एडीजीसी ने बहस की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सैफ अहमद ने फिरौती के लिए अपहरण करने के आरोपित अजीत सिंह व गट्टा को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। अदालत ने दोषियों पर 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया । कोर्ट ने अपहृत राजकुमार को अर्थदंड की 75 प्रतिशत धनराशि को बतौर मुआवजा अदा करने का भी आदेश दिया। दोनों सजा पाए आरोपितों को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।
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