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स्थाई लोक अदालत ने किए भुगतान करने के निर्देश

Aligarh News - स्थाई लोक अदालत ने अलीगढ़ में एलआईसी को पेंशन का भुगतान करने का निर्देश दिया है। मुकेश कुमार ने 1998 में पॉलिसी ली थी, लेकिन 2018 में पेंशन का भुगतान नहीं किया गया। दूसरी घटना में, मैक्स लाइफ...

Newswrap हिन्दुस्तान, अलीगढ़Wed, 25 June 2025 03:40 AM
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स्थाई लोक अदालत ने किए भुगतान करने के निर्देश

स्थाई लोक अदालत ने किए भुगतान करने के निर्देश अलीगढ़। शहर कोतवाली क्षेत्र के कनवरीगंज के वृद्ध ने एलआईसी की पेंशन पॉलिसी ली। मगर निर्धारित समय के बाद एलआईसी द्वारा निर्धारित मासिक पेंशन किश्त का भुगतान नहीं किया गया। इस पर स्थायी लोक अदालत ने एलआईसी को मासिक पेंशन किश्त का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष शंकर लाल, सदस्य सत्यदेव व आरती की संयुक्त पीठ ने दिए हैं। प्रकरण के अनुसार कनवरीगंज के मुकेश कुमार वाष्र्णेय ने बताया कि उन्होंने वर्ष 1998 में एलआईसी पॉलिसी ली। जिसमें 20 वर्ष तक मासिक किश्त का भुगतान किया।

2018 में उसने मासिक पैंशन 3175 रुपये किश्त के भुगतान का अनुरोध किया तो एलआईसी ने नियम पूरे न करने का हवाला दे दिया। इसके खिलाफ वे स्थायी लोक अदालत गए। जहां सुनवाई करते हुए एलआईसी को भुगतान के निर्देश दिए हैं। --- बीमा राशि के भुगतान करने का आदेश अलीगढ़। संभल गुन्नौर के व्यक्ति ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से छह लाख रुपये का बीमा कराया था। बीमा कराने के एक पखवाड़े बाद युवक की मौत हो गई। कंपनी ने बीमा राशि का भुगतान करने से इंकार कर दिया। इस पर स्थायी लोक अदालत ने बीमा कंपनी को बीमा राशि के भुगतान करने के आदेश दिए हैं। मामले में याचिका देवेंद्र कुमार की ओर से दायर की गई। जिसमें कहा गया कि उनके पिता उदयवीर सिंह ने 2018 में बीमा कराया था। मगर बीमा कराने के 17 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। जब वे बीमा कंपनी में बीमा की राशि 6 लाख का भुगतान लेने पहुंचे तो तमाम नियमों का हवाला देकर बीमा राशि देने से इंकार कर दिया। इस पर देवेंद्र ने बीमा कंपनी के अलीगढ़ कार्यालय व गुरुग्राम कार्यालय के अधिकारियों के खिलाफ याचिका दायर की। इसकी सुनवाई करते हुए स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष शंकर लाल, सदस्य सत्यदेव व आरती की संयुक्त पीठ ने बीमा राशि के भुगतान के आदेश दिए हैं।

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