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रोड कटिंग के बाद मरम्मत न करने पर 3.10 लाख का जुर्माना

Agra News - नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने एयरटेल लिमिटेड पर तीन लाख दस हजार छह सौ तीन रुपये का जुर्माना लगाया है। रोड कटिंग के बाद मरम्मत न करने से नागरिकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। कंपनी को नियमानुसार...

Newswrap हिन्दुस्तान, आगराFri, 13 June 2025 08:25 PM
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रोड कटिंग के बाद मरम्मत न करने पर 3.10 लाख का जुर्माना

केबिल आदि डालने के लिए नगर के विभिन्न क्षेत्रों में रोड कटिंग का कार्य कर रही कंपनियां कार्य के बाद निर्धारित अवधि में मरम्मत नहीं करा रही हैं। इससे नागरिकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर गंभीर रुख अपनाते हुए नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने मैसर्स एयरटेल लिमिटेड पर तीन लाख दस हजार छह सौ तीन रुपये का जुर्माना लगाया है। लोहामंडी जोन के वार्ड 71 में गोरखपुरी स्कूल के पास वाली गली, ब्लॉक सी वन में संजय के मकान से घोरपुरा धर्मशाला तक और मानसिंह टेंट हाउस से सर्वहितकारी स्कूल तक लगभग 350 मीटर तक मैसर्स एयरटेल लिमिटेड रोड कटिंग कर रही है।

रोड कटिंग के चलते मार्ग के किनारे लगाये गये इंटरलॉकिंग आदि बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गयी है। नियमानुसार कंपनी को 72 घंटे के अंदर मरम्मत कार्य पूरा कराना था। काम समय से न कराये जाने के कारण क्षेत्रीय नागरिकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसकी शिकायत लोगों ने नगर निगम में की थी। इसके बाद नगर आयुक्त के आदेश पर क्षेत्रीय अवर अभियंता मुकेश कुमार ने मौके का मुआयना कर अपनी आख्या नगर आयुक्त को सौंपी थी। उन्होंने इसे शर्तों का उल्लंघन मानते हुए उक्त कंपनी पर 3,19,603 रुपये का जुर्माना लगाया है।

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