Hindi NewsUttar-pradesh NewsAgra NewsCourt Sentences Gopal to 20 Years for Attempted Rape of Minor Girls under POCSO Act

अबोध बच्चियों से दुष्कर्म के प्रयास में दोषी को 20 वर्ष कैद

Agra News - छह साल में अबोध बच्चियों के साथ दुष्कर्म के प्रयास के मामले में अदालत ने गोपाल को दोषी पाया है। विशेष न्यायाधीश ने उसे 20 वर्ष की कारावास और 21 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। मामले में गवाहों और...

Newswrap हिन्दुस्तान, आगराThu, 26 June 2025 09:05 PM
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अबोध बच्चियों से दुष्कर्म के प्रयास में दोषी को 20 वर्ष कैद

अबोध बच्चियों को बंधक बनाकर दुष्कर्म का प्रयास एवं पॉक्सो एक्ट के मामले में छह साल में फैसला आ गया है। अदालत ने आरोपी गोपाल निवासी सदर बाजार को दोषी पाया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट शिव कुमार ने उसे 20 वर्ष के कारावास और 21 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजन अधिकारी माधव शर्मा ने गवाह और तर्क पेश किए। इसमें वादी और पीड़िताओं की गवाही अहम रही। वादी ने थाना सदर बाजार में तहरीर दी थी। बताया था कि 29 दिसंबर 2019 को उसकी पांच वर्षीय पुत्री एक धार्मिक स्थल पर खेल रही थी।

मैं उसे देखने गया तो बाहर मुझे एक व्यक्ति मिल गए। वो भी अपनी नातिन को ढूंढते हुए वहां आए थे। जब हम दोनों वहां पहुंचे तो देखा कि आरोपी गोपाल मासूम बच्चियों के साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहा था। दोनों बच्चियां बुरी तरह रो रही थीं। हम दोनों ने आरोपी को पकड़ लिया और थाने लाकर पुलिस के हवाले कर दिया। वादी ने यह भी आरोप लगाया कि अगर हम वहां नहीं पहुंचते तो कोई भी अनहोनी हो सकती थी। थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया। पीड़िताओं के बयान और साक्ष्य के आधार पर आरोपी के विरुद्ध 12 फरवरी 2020 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।

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