जान लेवा हमले के दोषी को सुनाई सात साल की सजा
Agra News - अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सिकंदरपुर वैश्य क्षेत्र में हुए जानलेवा हमले के दोषी जागेश्वर को सात साल की सजा और 10 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया। घटना 2025 अप्रैल 2018 को हुई थी जब जागेश्वर ने जगदीश...

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने सिकंदरपुर वैश्य क्षेत्र में हुई जानलेवा हमले की वारदात के दोषी को सात साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी को 10 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। सिकंदरपुर वैश्य पुलिस के अनुसार जगदीश यादव ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 2025 अप्रैल 2018 को वह अपनी पत्नी रेशमा के साथ गांव नगला डामर से डाक्टर के यहां उपचार कराकर पैदल लौट रहा था। तरसी गांव के निकट दोपहर एक बजे सामने से बाइक पर आ रहे जागेश्वर ने गोली मार दी। जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
पुलिस ने इस मामले में विवेचना के बाद जागेश्वर के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुतोष कुमार शर्मा ने इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद जागेश्वर को दोषी पाते हुए सात साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी को 10 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संदीप मिश्रा ने कोर्ट में पक्ष रखा।
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