Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़After objectionable songs and DJ during Kanwar Yatra crackdown on YouTubers notice to ten warning

कांवड़ यात्रा में डीजे, आपत्तिजनक गानों के बाद यू-ट्यूबरों पर शिकंजा, दस को नोटिस, चेतावनी

कांवड़ यात्रा में डीजे की ऊचाई, आपत्तिजजनक गानों पर रोक के बाद अब यू-ट्यूबरों पर शिकंजा कसा जा रहा है। दस यूट्यूबरों को नोटिस जारी की गई है। ड्रोन से वीडियो बनाने और भीड़ जुटाने को लेकर इन लोगों को मुकदमे की चेतावनी दी गई है।

Yogesh Yadav मेरठ, प्रमुख संवाददाताWed, 25 June 2025 11:18 PM
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कांवड़ यात्रा में डीजे, आपत्तिजनक गानों के बाद यू-ट्यूबरों पर शिकंजा, दस को नोटिस, चेतावनी

कांवड़ यात्रा के दौरान यू-ट्यूबर भी कांवड़ की झांकियों को लेकर वीडियो बनाते हैं। इस दौरान ड्रोन उड़ाकर और भीड़ जुटाकर शार्ट फिल्मों को बनाया जाता है, जिस कारण कभी-कभी अफरातफरी की स्थिति बन जाती है। ऐसे 10 यू-ट्यूबर को चिन्हित कर पुलिस ने हिदायत और नोटिस दिए हैं। साथ ही चेतावनी दी है कि इनकी वीडियो शूट के कारण कांवड़ यात्रा के में कोई घटना हुई तो कार्रवाई की जाएगी।

एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस-प्रशासन ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर प्लानिंग की जा रही है। साथ ही कांवड़ यात्रा को लेकर डीजे संचालकों की मीटिंग कर उन्हें भी गाइड लाइन की जानकारी दी गई है और बताया गया है कि 12 फीट ऊंची और 14 फीट चौड़ी डीजे झांकी न बनाएं। इससे ज्यादा साइज रखा तो पुलिस कार्रवाई की जाएगी और मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

दूसरी ओर, पिछले साल यू-ट्यूब पर अपने चैनल चलाने वाले कुछ यू-ट्यूबर ने जगह-जगह ड्रोन लगाकर और डीजे की प्रतिस्पर्धा कराकर वीडियो बनाए थे। इन वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर अपलोड किया गया था। इस बार पहले से ही इन यू-ट्यूबर को लेकर शिकंजा कसा जा रहा है। बताया कि मेरठ और आसपास के जिलों में 10 यू-ट्यूबर को चिन्हित कर बातचीत के लिए बुलाया गया है। इन लोगों को बताया गया है कि कहीं भी ड्रोन उड़ाने या अन्य तरह से भीड़ जुटाने के दौरान कोई हादसा हुआ तो कार्रवाई होगी। साथ ही मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। ऐसे में स्पष्ट चेतावनी दी कि नियमों का पालन करें और भीड़ को जमा न करें।

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इससे पहले पुलिस-प्रशासन ने डीजे संचालकों पर शिकंजा कसा था। पुलिस लाइन में पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों ने 200 से ज्यादा डीजे संचालकों के साथ मीटिंग करते हुए चेतावनी दी कि 12 फीट से ऊंचा और 14 फीट से ज्यादा चौड़ा डीजे वाहन बनाया तो मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। साथ ही सड़क पर डीजे संचालकों ने प्रतिस्पर्धा की तो भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। दूसरी ओर, सभी डीजे संचालकों को पहले से ही नोटिस भी तामील करा दिया गया है और कार्रवाई करते हुए निरुद्ध कर दिया गया है।

मेरठ पुलिस लाइन सभागार में एडीएम सिटी ब्रिजेश सिंह और एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह के नेतृत्व में डीजे संचालकों के साथ मंगलवार दोपहर को एक मीटिंग हुई। इस दौरान कांवड़ यात्रा 2025 को लेकर तैयारियों पर चर्चा हुई और डीजे संचालकों को दिशा निर्देश दिए गए। मीटिंग में मौजूद 200 से ज्यादा डीजे संचालकों को पहले से ही नोटिस तामील करा दिया गया है और चेतावनी दी है कि दिए गए दिशा निर्देश का उल्लंघन करने पर तुरंत मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।

एडीएम सिटी ने बताया कि पूर्व में ऊंची डीजे झांकी बनाने के कारण मेरठ और आसपास के जिलों में कई हादसे हो चुके हैं। भावनपुर में दो साल पहले छह लोगों की मौत होने का मामला याद दिलाते हुए बताया कि कोई भी डीजे झांकी 12 फीट से ज्यादा ऊंची और 14 फीट से ज्यादा चौड़ी बनाई गई तो पुलिस मुकदमा दर्ज करेगी।

डीजे पर आपत्तिजनक, भड़काऊ अथवा अश्लील गाने बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मानक के अनुसार ध्वनि रखें और रात को 11 बजे के बाद डीजे बजाने पर रोक रहेगी। इसके अलावा डीजे संचालकों ने सड़क पर प्रतिस्पर्धा की तो भी मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। इसके अलावा आपसी सौहार्द बनाए रखने और नियमों का पालन करने का आदेश दिया गया है। इस दौरान पुलिस-प्रशासन का सहयोग करने की मांग की गई है।

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