इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद मोहम्मद आजम खां को 2016 के चर्चित यतीमखाना मामले में अंतिम निर्णय पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने उनकी याचिका को पहले से लंबित अन्य आरोपियों की याचिका से संबद्ध कर दिया है। इन सभी पर 3 जुलाई को एक साथ सुनवाई होगी।
मामला 15 अक्टूबर, 2016 की कथित घटना से जुड़ा है, जिसमें यतीम खाना नाम से अनाधिकृत ढांचे को ध्वस्त किया गया था। इस मामले में 2019 और 2020 के बीच रामपुर जिले के कोतवाली थाना में 12 एफआईआर दर्ज की गई थीं। शुरुआत में इन एफआईआर को लेकर अलग-अलग मुकदमे चलाए गए, जिन्हें आठ अगस्त 2024 को समेकित कर दिया गया।
आजम खां के परिवार की मुश्किलें और बढ़ने वाली है। पत्नी-बेटे के रिवाल्वर को पुलिस अपने कब्जे में लेगी। हाथीखाना के पास एक दुकान पर दोनों के रिवाल्वर जमा हैं। प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
क्वालिटी बार प्रकरण में सपा नेता आजम खां को बड़ा झटका लगा है। एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है। वहीं, गवाह को धमकाने के केस में उनकी जमानत मंजूर हो गई है।
समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां को मुरादाबाद के मंडलायुक्त की अदालत से बड़ी राहत मिल गई है। सेस में 20 करोड़ के जुर्माने के मामले में मंडलायुक्त के यहां सुनवाई हुई। मंडलायुक्त के न्यायालय में सहायक श्रमायुक्त का आदेश रिमाइंड कर दिया गया, सभी बिंदुओं का दोबारा आंकलन होगा।
आजम खां और बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ चुनाव के दौरान शिकायत दर्ज कराने वाली महिलाओं को गवाही से रोकने के लिए धमकी दी गई है। कोर्ट में जाते समय महिलाओं को तमंचा सटाया गया और घर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है।
आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। आज़म पर 2007 के रामपुर के गंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मामले में आजम की याचिका पर न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की पीठ ने सुनवाई की।
आजम खान की पत्नी, बेटे और बहन की स्थायी जमानत मंजूर की गई है। मामला शत्रु संपत्ति से संबंधित अभिलेख खुर्द-बुर्द करने का है। कोर्ट में आजम खान के बड़े बेटे अदीब, पत्नी तजीन व बहन निकहत पेश हुए। कोर्ट में सुनवाई के बाद बेल पर फैसला हुआ।
अनुज चौधरी के बयान को रामगोपाल यादव जैसे विपक्षी नेताओं ने ऐतराज जताया तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने सही करार दिया। सीएम ने एक टीवी प्रोग्राम में कहा था कि अनुज चौधरी पहलवान रहे हैं और कई बार उनका लहजा थोड़ा चुभ सकता है, लेकिन वे गलत नहीं कहते।
समाजवादी पार्टी के महासचिव आजम खां की पत्नी तंजीन के बाद अब बेटा अब्दुला भी जेल से बाहर आ जाएंगे। रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने अब्दुल्ला की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। अब्दुल्ला करीब 17 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे।