रिहाई में देरी पर आरोपी को मुआवजा मिला
यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट

यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि जमानत मिलने के बाद देर से रिहा होने वाले व्यक्ति को पांच लाख रुपये का मुआवजा दे दिया गया है। राज्य के धर्मांतरण रोधी कानून के प्रावधानों के तहत दर्ज मामले में आरोपी को सुप्रीम कोर्ट ने 29 अप्रैल को जमानत दे दी थी, लेकिन उसे 24 जून को गाजियाबाद जिला जेल से रिहा किया गया। शीर्ष अदालत ने रिहाई में देरी के लिए 25 जून को राज्य के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए आरोपी को पांच लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया था।
अदालत ने यूपी सरकार को इस आदेश के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। शुक्रवार को राज्य के वकील ने न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन और न्यायमूर्ति एन. कोटिस्वर सिंह की पीठ को बताया कि राज्य ने निर्देश का पालन करते हुए मुआवजा दे दिया है। व्यक्ति के वकील ने मुआवजा मिलने की पुष्टि की।
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