बेंगलुरु भगदड़ मामला:::कर्नाटक हाईकोर्ट में दस्तावेज दाखिल
-- कन्नड़ भाषा में मिले दस्तावेज को अंग्रेजी में देने के निर्देश दिए

बेंगलुरु, एजेंसी। बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में भगदड़ मामले में स्वत: संज्ञान वाली याचिका से संबंधित सभी प्रासंगिक दस्तावेज कर्नाटक उच्च न्यायालय को गुरुवार को मिल गए। इस भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी और 50 से अधिक लोग घायल हुए थे। जब यह मामला सुनवाई के लिए आया तो कन्नड़ में लिखे दस्तावेजों को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वी कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति सी एम जोशी की खंडपीठ के समक्ष सीलबंद लिफाफे में पेश किया गया। राज्य के महाधिवक्ता शशि किरण शेट्टी ने पीठ को आश्वस्त किया कि दो दिनों में इन दस्तावेजों का अंग्रेजी अनुवाद उपलब्ध करा दिया जाएगा।
अदालत ने अनुवादित दस्तावेज को भी सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। मामले में अगली सुनवाई 17 जून को होगी। आरसीबी अधिकारी को रिहा करने के निर्देश न्यायालय ने गिरफ्तार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के मार्केटिंग प्रमुख निखिल सोसले और अन्य लोगों को गुरुवार को रिहा करने का आदेश दिया। राहत पाने वाले अन्य लोगों में सुनील मैथ्यू, किरण कुमार, शमंत एनपी माविनाकेरे शामिल हैं। मानवाधिकार आयोग से हस्तक्षेप की मांग कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने भगदड़ मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। भाजपा नेता ने आयोग से घटना पर तत्काल संज्ञान लेने और कार्यक्रम के आयोजन में शामिल सभी सरकारी अधिकारियों, एजेंसियों और निजी संस्थाओं की भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों की व्यापक जांच शुरू कराने का आग्रह किया।
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