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भारत-चीन सीमा पर भूमि अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ाने के आदेश पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश में भारत-चीन सीमा के पास रक्षा संबंधी परियोजना के लिए 537 एकड़ भूमि अधिग्रहण पर मुआवजे की रकम बढ़ाने के आदेश पर रोक लगा दी। केंद्र ने कहा कि मामला धोखाधड़ी पर आधारित...

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 27 June 2025 08:50 PM
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भारत-चीन सीमा पर भूमि अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ाने के आदेश पर रोक

रक्षा संबंधी परियोजना के लिए 537 एकड़ भूमि अधिग्रहण का मामला नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अरुणाचल प्रदेश में भारत-चीन सीमा के पास रक्षा संबंधी परियोजना के लिए 537 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए दिए गए मुआवजे की रकम बढ़ाने संबंधी आदेश पर रोक लगा दी। शीर्ष अदालत ने गुवाहाटी हाईकोर्ट की ईटानगर पीठ द्वारा मार्च 2025 में पारित आदेश के खिलाफ केंद्र और अन्य की अपील पर विचार करते हुए यह आदेश दिया। जस्टिस के. वी. विश्वनाथन और एन. कोटिस्वर सिंह की पीठ ने इसके साथ ही, मामले में प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया।

इससे पहले, केंद्र सरकार ने पीठ से कहा कि लाभार्थियों को मुआवजा पहले ही दिया जा चुका है और भूमि का अधिग्रहण भी कर लिया गया है। केंद्र ने पीठ से कहा कि बाद में एक व्यक्ति ने पॉवर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर यह मामला दाखिल किया और उस पर विचार करते हुए हाईकोर्ट ने मुआवजे की रकम बढ़ाने का आदेश पारित किया। पीठ को बताया गया कि सभी भू-स्वामियों के लिए लगभग 70 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया था, लेकिन अक्तूबर 2024 में संबंधित मामले में अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज द्वारा इसे बढ़ाकर 410 करोड़ रुपये से अधिक कर दिया गया। धोखाधड़ी पर आधारित था मामला केंद्र सरकार ने कहा कि संबंधित मामला एक धोखाधड़ी पर आधारित था और व्यक्ति ने 100 से अधिक लोगों के फर्जी पॉवर ऑफ अटार्नी बनाई थी। शीर्ष अदालत को यह भी बताया गया कि निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ सरकार ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। केंद्र की ओर से पीठ को बताया गया कि हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि संबंधित मामले में पारित आदेश इस शर्त के अधीन स्थगित रहेगा कि बढ़ाई गई राशि का 50 फीसदी 3 माह के भीतर जमा की जाए। प्रतिवादियों को नोटिस जारी सुप्रीम कोर्ट ने अपील पर सुनवाई पर सहमति जताते हुए प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। पीठ ने इस शर्त पर हाईकोर्ट के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी कि याचिकाकर्ता यानी केंद्र सरकार हाईकोर्ट के समक्ष की गई अपनी पेशकश पर अमल करते हुए चार सप्ताह में हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में बढ़ी हुई राशि का 10 फीसदी जमा करे। मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 अगस्त को होगी।

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