मदुरै में मंदिर को ध्वस्त करने पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ने मदुरै, तमिलनाडु में बिना अनुमति के बने मंदिर को ढहाने पर रोक लगा दी। न्यायालय ने स्थानीय निवासियों की याचिका पर नगर निकाय से जवाब मांगा और हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी। कोर्ट ने आठ...

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मदुरै में कथित तौर पर वैध अनुमति के बिना बने एक मंदिर को ढहाने पर शुक्रवार को रोक लगा दी। न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने मदुरै के विस्तारा वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका पर नगर निकाय से जवाब मांगा। याचिका में, मंदिर को ढहाए जाने के निर्देश देने संबंधी मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। पीठ ने आदेश दिया कि हाईकोर्ट ने मंदिर को ध्वस्त करने का निर्देश दिया था। पीठ ने निकाय से आठ सप्ताह में जवाब देने को कहा और तब तक मंदिर को ध्वस्त करने पर रोक रहेगी।
शीर्ष अदालत ने स्थानीय निवासियों के संघ की दलील पर गौर किया, जिसने दावा किया कि हाईकोर्ट के समक्ष सुनवाई का उन्हें अवसर नहीं दिया गया।
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