Hindi NewsNcr NewsDelhi NewsSupreme Court Allows NEET-PG 2025 Exam on August 3 No Further Extensions Granted

शीर्ष कोर्ट ने नीट पीजी 2025 तीन अगस्त को कराने की मंजूरी दी

सुप्रीम कोर्ट ने एनबीई को 3 अगस्त को नीट-पीजी-2025 परीक्षा कराने की अनुमति दी है। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एनबीई को और समय नहीं दिया जाएगा। जस्टिस मिश्रा और मसीह की पीठ ने एनबीई को दो माह का...

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 6 June 2025 07:24 PM
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शीर्ष कोर्ट ने नीट पीजी 2025 तीन अगस्त को कराने की मंजूरी दी

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीई) को 3 अगस्त को एक पाली में राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (नीट-पीजी)-2025 कराने की अनुमति दे दी है। हालांकि, शीर्ष अदालत ने यह साफ कर दिया कि नीट-पीजी 2025 परीक्षा आयोजित करने के लिए एनबीई को और समय नहीं दिया जाएगा। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह पीठ ने इसके साथ ही, परीक्षा कराने के लिए लगभग दो माह का समय लेने के लिए एनबीई को आड़े हाथ लिया। पीठ ने कहा कि हमने पहले से ही 15 जून को ही एक पाली नीट पीजी कराने का निर्देश दिया था, ऐसे में एनबीई को दो माह का इतना लंबा वक्त क्यों चाहिए? हालांकि बाद में पीठ ने 3 अगस्त को परीक्षा आयोजित करने की अनुमति देते हुए कहा कि इसके लिए बताए गए कारण उचित प्रतीत होते हैं।

साथ ही यह स्पष्ट कर दिया कि परीक्षा 3 अगस्त को हो जानी चाहिए, अब और अधिक समय नहीं दिया जाएगा। शीर्ष अदालत ने एनबीई की ओर से स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए नीट-पीजी-2025 की तारीख बदलने की अनुमति देने की मांग को लेकर दाखिल अर्जी स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया।

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