नर्सिंग भर्ती में आरक्षण के नए नियम का विरोध
नई दिल्ली में पुरुष नर्सिंग स्टाफ ने 80:20 अनुपात के आरक्षण नियम के खिलाफ विरोध शुरू किया है। नए नियम के अनुसार, नर्सिंग पदों पर 80% महिलाएं और 20% पुरुष होंगे। इसे लिंग आधारित भेदभाव मानते हुए,...

नई दिल्ली, प्र.सं.। नर्सिंग सेवा में 80:20 अनुपात के आरक्षण नियम के खिलाफ देशभर के पुरुष नर्सिंग स्टाफ ने विरोध शुरू कर दिया है। नए नियम के अनुसार नर्सिंग पदों पर 80 फीसदी महिलाओं और केवल 20 फीसदी पुरुषों की भर्ती की जाएगी। इस नियम को लेकर सोशल मीडिया पर विरोध अभियान चलाया जा रहा है और इसे लिंग आधारित भेदभाव करार दिया जा रहा है। नर्सिंग स्टाफ का कहना है कि अस्पतालों में सेवा देने के मामले में महिला और पुरुष दोनों समान रूप से सक्षम हैं, ऐसे में भर्ती प्रक्रिया में लिंग के आधार पर कोटा तय करना न सिर्फ अनुचित है, बल्कि यह संविधान प्रदत्त समानता के अधिकार का भी हनन है।
ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सदस्य कनिष्क ने कहा कि सरकार एक ओर भेदभाव रहित समाज की बात करती है, वहीं दूसरी ओर इस तरह के नियम लागू कर पुरुष नर्सिंग स्टाफ के कैरियर के अवसर सीमित कर रही है। यह नियम स्पष्ट रूप से पुरुषों के साथ भेदभाव करता है, जबकि पुरुष भी अस्पतालों में उत्कृष्ट सेवा दे रहे हैं।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।