बीसीसीआई, रिजु रवींद्रन की याचिका खारिज
राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण ने बीसीसीआई और रिजु रवींद्रन की बायजू के खिलाफ दिवाला कार्यवाही वापस लेने की अपील को खारिज कर दिया है। एनसीएलएटी ने कर्ज में डूबी शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी और...

नई दिल्ली। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण ने बीसीसीआई और रिजु रवींद्रन द्वारा बायजू के खिलाफ दिवाला कार्यवाही वापस लेने की अपील को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही एनसीएलएटी ने कर्ज में डूबी शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी तथा शीर्ष क्रिकेट निकाय के बीच समझौते पर विचार करने की याचिका को रद्द कर दिया। याचिका में राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण की बेंगलुरु पीठ के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसने 10 फरवरी, 2025 को नए कर्जदाताओं की समिति के सामने अपने समझौते के प्रस्ताव को रखने का निर्देश दिया था। अमेरिका स्थित ग्लास ट्रस्ट सीओसी का एक सदस्य है, और बायजू को 1.2 अरब अमेरिकी डॉलर का कर्ज देने वाले ऋणदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है।
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