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अदालत ने ट्रेडमार्क को अस्वीकार करने के आदेश को खारिज किया

बंबई उच्च न्यायालय ने यामाहा को राहत देते हुए होंडा द्वारा पहले से पंजीकृत ट्रेडमार्क के समान ट्रेडमार्क देने से इनकार करने के आदेश को खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि यामाहा की अंतरराष्ट्रीय...

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 15 June 2025 06:35 PM
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अदालत ने ट्रेडमार्क को अस्वीकार करने के आदेश को खारिज किया

मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने जापानी वाहन विनिर्माता कंपनी यामाहा को राहत देते हुए होंडा मोटर कंपनी द्वारा पहले से पंजीकृत ट्रेडमार्क के समान ट्रेडमार्क देने से इनकार करने के आदेश को खारिज कर दिया। न्यायालय ने 'ट्रेड मार्क' के पंजीयक को इस मुद्दे पर नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति मनीष पिताले की पीठ ने 13 जून को कहा कि दो ट्रेडमार्क - यामाहा के डब्ल्यूआर और होंडा के डब्ल्यूआर-वी के बारे में महज जानकारी से जनता के मन में भ्रम पैदा हो सकता है, लेकिन प्राधिकरण को इस मामले को असाधारण परिस्थितियों के रूप में लेना चाहिए था और यामाहा के आवेदन को खारिज करने से पहले जनता से आपत्तियां मांगने के लिए एक विज्ञापन जारी करना चाहिए था।

अदालत ने कहा कि प्राधिकरण ने अपने आदेश में आवेदन को अस्वीकार करते समय यामाहा की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा के दावे को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और इस तथ्य को भी नहीं देखा कि कंपनी 1990 से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डब्ल्यूआर ट्रेडमार्क का उपयोग कर रही है।

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