बेंगलुरु भगदड़ मामला::::::आरसीबी अधिकारी की याचिका पर आदेश सुरक्षित
:::अदालत से::: बेंगलुरु, एजेंसी। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार को आरसीबी के मार्केटिंग प्रमुख

बेंगलुरु, एजेंसी। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार को आरसीबी के मार्केटिंग प्रमुख निखिल सोसले द्वारा दायर याचिका पर 12 जून दोपहर तक आदेश सुरक्षित रखा है। याचिका में सोसले ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए अंतरिम राहत की मांग की थी। इससे पहले दोनों पक्षों ने न्यायालय के समक्ष अपने तर्क प्रस्तुत किए। राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे महाधिवक्ता शशि किरण शेट्टी ने अदालत से कहा कि गिरफ्तारी के आधार इस मामले में बताए गए हैं। महाधिवक्ता ने यह भी उल्लेख किया कि सोसले उनकी हिरासत में नहीं है, बल्कि न्यायिक हिरासत में है। आरसीबी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता संदेश चौटा ने कहा कि जिस व्यक्ति को समारोह के लिए आमंत्रित किया गया था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।
आपने पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है, लेकिन उपमुख्यमंत्री को भी आमंत्रित किया गया था। खरगे ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग खारिज की भगदड़ मामले में भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के इस्तीफे की मांग को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने खारिज कर दिया। उन्होंने भाजपा से सवाल किया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुंभ मेले के दौरान हुई भगदड़ के बाद इस्तीफा दिया था। उन्होंने कहा कि इस घटना से सबक लेते हुए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अब दोबारा इस तरह के हादसे नहीं हो।
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