बेंगलुरु भगदड़ मामले में आरसीबी के अधिकारी को राहत से इनकार
--अदालत ने 11 जून तक फैसला सुरक्षित रखा --केंद्रीय अपराध शाखा के हस्तक्षेप पर कोर्ट

बेंगलुरु, एजेंसी। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मामले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के मार्केटिंग हेड निखिल सोसले को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। साथ ही अदालत ने सोसले की याचिका पर अपना आदेश 11 जून तक सुरक्षित रखा है। सोसले को केंद्रीय अपराध शाखा (सीसीबी) ने छह जून को बेंगलुरु के केंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया था। सोसले ने याचिका में अपनी गिरफ्तारी की वैधता पर सवाल उठाए थे। याचिका में आरोप लगाया गया था कि पुलिस की कार्रवाई राजनीतिक निर्देशों से प्रभावित है। न्यायमूर्ति एस.आर. कृष्ण कुमार की एकल पीठ ने सोसले के वकील और राज्य सरकार दोनों की दलीलें सुनीं और अंतरिम आदेश कल सुनाने का फैसला किया।
सोसले की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एस चौटा ने दलील दी कि प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए यह गिरफ्तारी की गई। उन्होंने उच्चतम न्यायालय के एक फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि आखिरकार सवाल स्वतंत्रता का है। भले ही अपराध में सात साल से अधिक सजा का प्रावधान है, लेकिन जब तक आपके पास मानने के प्रमाणिक कारण नहीं हों, आप किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकते। सीसीबी की कार्रवाई पर सवाल उठे अदालत ने मामले को सीआईडी को स्थानांतरित करने की अधिसूचना पर भी स्पष्टता मांगी। साथ ही पूछा कि केंद्रीय अपराध शाखा (सीसीबी) ने अचानक से जांच में हस्तक्षेप क्यों किया। न्यायाधीश ने कहा कि समस्या यह है कि सीसीबी अचानक से आ गई। सारी जनता जानती है कि जांच सीआईडी को सौंप दी गई। उसके बाद सीसीबी सुबह-सुबह गिरफ्तार कर लेती है। इस बीच क्या हो गया? सीलबंद लिफाफे में जवाब दाखिल करने के निर्देश अदालत ने भगदड़ मामले में सीलबंद लिफाफे में अपना जवाब पेश करने की अनुमति दे दी। इस मामले में अगली सुनवाई 12 जून को होगी। कोर्ट ने इस हादसे का स्वतः संज्ञान लिया था। मंगलवार को सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता शशि किरण शेट्टी ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति सीएम जोशी की खंडपीठ के समक्ष बताया कि उन्होंने जवाब दाखिल नहीं किया है। शेट्टी ने कहा कि न्यायिक आयोग एक महीने में रिपोर्ट देगा। हाईकोर्ट ने पूछा कि क्या आप यह कह रहे हैं कि आप हमारे निर्देशों का जवाब नहीं देंगे? इस पर महाधिवक्ता ने कहा कि कृपया इसे कल रखें, हम जवाब दाखिल करेंगे। हाईकोर्ट ने एडवोकेट जनरल को आदेश दिया कि वह अपना जवाब सीलबंद लिफाफे में दाखिल करें। विस्तृत जवाब दाखिल करेंगे महाधिवक्ता कर्नाटक के गृहमंत्री जी परमेश्वर ने मंगलवार को कहा कि चार जून को हुई भगदड़ के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा उठाए गए सवालों पर महाधिवक्ता (एजी) विस्तृत जवाब दाखिल करेंगे। पिछले सप्ताह उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को नौ महत्वपूर्ण प्रश्नों के विस्तृत उत्तर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। कांग्रेस आलाकमान से मिले सिद्धरमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया एवं उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मंगलवार को नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे तथा पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। इसमें बेंगलुरु में हुई भगदड़ पर विस्तृत चर्चा की गई। खरगे ने भगदड़ पर रिपोर्ट मांगी थी। यह दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है : द्रविड़ पूर्व क्रिकेटर राहुल द्रविड़ ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के आईपीएल खिताब जीतने के जश्न में 11 लोगों की मौत पर दुख जताते हुए इस हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद बताया। उन्होंने कहा कि यह काफी निराशाजनक है। बहुत दुखद है।
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