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‘बाइक टैक्सी विलासिता नहीं, जरूरत है

बाइक टैक्सियों पर राज्य के प्रतिबंध को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ताओं ने कर्नाटक हाईकोर्ट में दलील दी कि यह सेवा शहरी गतिशीलता के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बाइक टैक्सियां केवल विलासिता नहीं, बल्कि...

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 25 June 2025 09:48 PM
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‘बाइक टैक्सी विलासिता नहीं, जरूरत है

बाइक टैक्सियों पर राज्य के पूर्ण प्रतिबंध को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं ने बुधवार को कर्नाटक हाईकोर्ट में दलील दी कि यह सेवा शहरी गतिशीलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इसे मौजूदा कानूनी प्रावधानों के तहत संचालित करने की अनुमति मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वे विलासिता नहीं, बल्कि जरूरत है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वी कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति सी. एम. जोशी की खंडपीठ, राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म ओला, उबर और रैपिडो के साथ-साथ बाइक टैक्सी मालिकों और संघों द्वारा दायर अपीलों पर सुनवाई कर रही थी। यह अपील एकल जज द्वारा पहले दिए गए उस फैसले के खिलाफ थीं, जिसमें राज्य में बाइक टैक्सी संचालन को प्रभावी रूप से गैरकानूनी घोषित किया गया था।

कार्यवाही के दौरान, बाइक टैक्सी वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से पेश अधिवक्ता शशांक गर्ग ने तर्क दिया कि बाइक टैक्सी यातायात की भीड़ कम करने में एक जरूरी कार्य के रूप में काम करती है। उन्होंने कहा कि बाइक टैक्सी अक्सर परिवहन का एकमात्र साधन होती है जो भीड़भाड़ वाले इलाकों में जा सकती है या उन जगहों तक पहुंच सकती है जहां कार नहीं पहुंच सकती। व्यक्तिगत बाइक मालिकों वरीक्रुति महेंद्र रेड्डी और मधु किरण का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता दयान चिन्नप्पा ने दोपहिया वाहनों के लिए अनुबंध गाड़ी परमिट को समाप्त करने के राज्य के फैसले की वैधता पर सवाल उठाया। चिन्नाप्पा ने जोर देकर कहा कि राज्य व्यक्तियों को एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण करने और अपनी आजीविका कमाने से नहीं रोक सकता है।

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