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व्यावसायिक संपत्ति को गैर पंजीकृत व्यक्ति को देना पड़ेगा महंगा

नोट- जीएसटी परिषद वाली खबर का जोड़ ------------ व्यावसायिक संपत्ति को गैर

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 9 Sep 2024 08:33 PM
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व्यावसायिक संपत्ति को गैर पंजीकृत व्यक्ति को देना पड़ेगा महंगा

नोट- जीएसटी परिषद वाली खबर का जोड़ ------------

व्यावसायिक संपत्ति को गैर पंजीकृत व्यक्ति को देना पड़ेगा महंगा

परिषद की बैठक में व्यावसायिक संपत्ति को गैरपंजीकृत व्यक्ति को किराए पर देने पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) के तहत जीएसटी लगाने का फैसला लिया गया है। जीएसटी में माल व सेवा की आपूर्ति के लिए भुगतान का दायित्व प्राप्तकर्ता का होता। इस प्रक्रिया को आरसीएम कहा जाता है। यानी यहां पर संपत्ति स्वामी को जीएसटी दरा करना होगा। परिषद ने स्टील स्क्रैप गैर पंजीकृत व्यक्ति को बेचे जाने पर भी आरसीएम प्रणाली के तहत जीएसटी लगाने का फैसला लिया है।

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अन्य फैसले:

- राज्यों को मिलने वाले कंपसेशन सेस को मार्च 2026 तक खत्म कर दिया जाएगा। इसको लेकर मंत्री समूह का गठन किया गया है। कुल दो मंत्री समूह बनाए गए है। एक बीमा मामले में और दूसरा सेस के मामले में।

- डेबिट व क्रेडिट कार्ड के जरिए दो हजार रुपये रुपये के ऑनलाइन लेनदेन पर एग्रीगेटर कंपनियों पर 18 फीसदी जीएसटी लगाने पर कोई फैसला नहीं हुआ।

- सीट शेयर के आधार पर हेलीकॉप्टर में यात्रा करने पर यात्रियों के ऊपर पांच फीसदी जीएसटी लगेगा। जबकि बाकी श्रेणी में पूर्व की तरह 18 फीसदी जीएसटी रहेगा।

- डीजीसीए द्वारा स्वीकृत उड़ान प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा संचालित उड़ान प्रशिक्षण पाठ्यक्रण पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा।

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