तस्करी मामले में विदेशी नागरिक के खिलाफ आरोप तय
दिल्ली हवाई अड्डे पर विदेशी नागरिक फहाद सुन्ना को 22 कोकीन के कैप्सूल निगलने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। साकेत जिला अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के तहत गंभीर धाराओं में आरोप तय किए हैं। फहाद ने खुद को...

- दिल्ली हवाई अड्डे से हुई गिरफ्तारी, जांच में निकाले 22 कोकीन के कैप्सूल नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। साकेत जिला अदालत ने एक विदेशी नागरिक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत गंभीर धाराओं में आरोप तय किए हैं। अदालत ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 21(सी), 23 और 29 के तहत आरोप तय किए हैं। उस पर आरोप है कि उसने कोकीन से भरी कैप्सूलों को निगलकर भारत में तस्करी की कोशिश की। विशेष न्यायाधीश गौरव गुप्ता की अदालत ने आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है। आरोपी फहाद सुन्ना के खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। फहाद को राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने 20 जुलाई को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया था।
पूछताछ और मेडिकल जांच के बाद आरोपी ने हवाई अड्डे और राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कुल 22 कैप्सूल निकाले, जिनमें कुल 325 ग्राम कोकीन हाइड्रोक्लोराइड पाया गया। डीआरआई की जांच के अनुसार, आरोपी अपने साथियों के साथ मिलकर इथियोपिया से भारत में कोकीन की तस्करी की साजिश में शामिल था। अदालत में आरोपों को नकारते हुए फहाद ने खुद को निर्दोष बताया। जिसके बाद अदालत ने मामले में आगे की सुनवाई के लिए आठ सितंबर की तारीख तय की है। उस दिन अभियोजन पक्ष सबूत पेश करेगा।
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