चुनाव में धांधली के मुद्दे पर निर्वाचन आयोग ने चर्चा के लिए राहुल गांधी को किया आमंत्रित
भारत के निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली के आरोपों का औपचारिक जवाब दिया है। आयोग ने कहा कि सभी चुनाव कानून के अनुसार आयोजित होते हैं और कांग्रेस को...

नई दिल्ली। विशेष संवाददाता महाराष्ट्र में पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में धांधली होने के कांग्रेस सांसद व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आरोपों का औपचारिक रूप से जवाब देते हुए भारत के निर्वाचन आयोग ने कहा कि ‘सभी चुनाव संसद द्वारा पारित कानून के अनुसार सख्ती से आयोजित किए जाते हैं। आयोग ने कांग्रेस नेता गांधी को लिखे पत्र में कहा कि ‘कांग्रेस को इन मुद्दों पर पहले ही 24 दिसंबर, 2024 को विस्तृत जवाब भेजा जा चुका है। साथ ही आयोग ने कहा है कि यदि आपको अभी भी कोई समस्या है, तो आप इस बारे में आयोग को लिख सकते हैं।
निर्वाचन आयोग ने गांधी से कहा है कि इन सभी मुद्दों पर चुनाव आयोग विस्तृत चर्चा करने के लिए उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने को भी तैयार है। निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली को लेकर अखबारों में लिखे लेख में लगाए गए आरोपों को लेकर 12 जून को यह पत्र भेजा है। इस पत्र में आयोग ने कहा है कि चुनाव में शामिल कांग्रेस के उम्मीदवारों ने चुनाव संचालन के मुद्दों को लेकर संभवतः पहले ही अदालत का रुख कर लिया है। निर्वाचन आयोग ने पत्र में इस बात पर जोर दिया है कि पूरे चुनाव प्रक्रिया में राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ-स्तरीय एजेंटों सहित हजारों कर्मियों को शामिल किया जाता है। ईमेल के जरिए भेजे पत्र में चुनाव आयोग ने कहा है कि पूरी चुनाव प्रक्रिया विधानसभा क्षेत्र स्तर पर विकेंद्रीकृत तरीके से आयोजित की जाती है। इसमें 1,00,186 से अधिक बूथ-स्तरीय अधिकारी, 288 निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी, 139 सामान्य पर्यवेक्षक, 41 पुलिस पर्यवेक्षक, 71 व्यय पर्यवेक्षक और पैनल द्वारा नियुक्त 288 रिटर्निंग अधिकारी शामिल थे। इसके अलावा, पूरे महाराष्ट्र में कांग्रेस के 28,421 सहित राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों द्वारा 1,08,026 बूथ-स्तरीय एजेंट नियुक्त किए गए हैं। आयोग ने कांग्रेस नेता गांधी से कहा है कि हम मानते हैं कि चुनाव के संचालन के बारे में कोई भी मुद्दा कांग्रेस (कांग्रेस) उम्मीदवारों द्वारा सक्षम न्यायालय (बॉम्बे उच्च न्यायालय) में दायर चुनाव याचिकाओं के माध्यम से पहले ही उठाया जा चुका होगा।
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