नीट यूजी अभ्यर्थी की याचिका पर एनटीए से जवाब मांगा
दिल्ली हाईकोर्ट ने नीट-यूजी 2025 के एक अभ्यर्थी की याचिका पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया है कि परीक्षा केंद्र पर बायोमीट्रिक प्रणाली खराब होने के कारण उसे मानसिक परेशानी...

दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से नीट-यूजी 2025 के एक अभ्यर्थी की याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका में परीक्षा केंद्र में दोषपूर्ण बायोमीट्रिक प्रणाली के कारण मानसिक रूप से परेशान होने के आधार पर क्षतिपूर्ति अंक मांगे गए हैं। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह की पीठ ने अभ्यर्थी की याचिका पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि परीक्षा से पहले प्रमाणीकरण प्रक्रिया के दौरान केंद्र पर बायोमीट्रिक प्रणाली काम नहीं कर रही थी। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि परीक्षा शुरू होने से केवल पांच मिनट पहले ही उसे परीक्षा में प्रवेश की अनुमति दी गई।
जब परीक्षा चल रही थी, तो उसे बायोमीट्रिक सत्यापन के लिए बाहर जाने को कहा गया। केंद्र अधीक्षक को अंग्रेजी व हिंदी दोनों में एक आवेदन देने को कहा गया, जिससे परीक्षा देते समय उसे काफी मानसिक परेशानी हुई। पीठ ने आगे के आदेशों के अधीन परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी रिकॉर्डिंग, लॉग बुक प्रविष्टियों व किसी भी अन्य रजिस्टर को संरक्षित करने का निर्देश दिया। अभ्यर्थी ने 4 मई को उत्तर प्रदेश के मेरठ में त्रिशला देवी कनोहर लाल बालिका इंटर कॉलेज में नीट (यूजी) 2025 परीक्षा दी थी। याचिकाकर्ता ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा में प्रतिपूरक अंक व संबंधित परीक्षा केंद्र से सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने सहित कुछ राहत मांगी। उम्मीदवार ने परीक्षा में 98.86 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। जब वकील ने बताया कि काउंसलिंग संभवतः 1 जुलाई से शुरू होगी, तो अदालत ने सुनवाई 27 जून के लिए स्थगित कर दी।
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