लीना पॉल के उपचार संबंधी याचिका पर नोटिस जारी
दिल्ली हाईकोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना पॉल की याचिका पर नोटिस जारी किया है। पॉल ने अधिकारियों से अपनी पसंद के अस्पताल में टीबी का इलाज कराने की मांग की है। न्यायमूर्ति रेणु भटनागर की पीठ ने...

दिल्ली हाईकोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना पॉल की याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिका में पॉल ने अधिकारियों को उनकी पसंद के अस्पताल में टीबी के इलाज व निदान के लिए निर्देश देने की मांग की है। न्यायमूर्ति रेणु भटनागर की पीठ ने अभियोजन एजेंसियों को नोटिस जारी किया है। इस मामले की सुनवाई 2 जुलाई को तय की गई है। उनकी नियमित जमानत याचिका भी उसी तारीख के लिए तय की गई है। हिरासत के दौरान लीना ने अपनी पसंद के अस्पताल में उपचार व निदान कराने के लिए निर्देश देने की मांग करते हुए आवेदन दायर किए हैं, क्योंकि जेल परिसर या सरकारी अस्पतालों के दायरे में ऐसा करना संभव या पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं है।
याचिका में कहा गया कि वह 42 वर्षीय महिला है, जिसे हाल ही में तपेदिक (टीबी) की बीमारी से पीड़ित होने का पता चला है, जो एक गंभीर संचारी रोग है। इसके लिए तत्काल व निरंतर चिकित्सा की आवश्यकता होती है। यह भी कहा गया है कि उचित निदान व प्रभावी उपचार के बिना, ऐसी चिकित्सा स्थितियों के तहत आवेदक की निरंतर कैद उसके जीवन और स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर और आसन्न खतरा पैदा करती है। ज्ञात रहे कि लीना पॉल को सितंबर 2021 में गिरफ्तार किया गया था। उसकी जमानत अर्जी भी हाईकोर्ट में लंबित है।
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