अभिनेता राजपाल यादव को विदेश जाने की अनुमति
दिल्ली हाईकोर्ट ने राजपाल नौरंग यादव को उनकी फिल्म 'मेरा काले रंग दा यार' के प्रमोशन के लिए ऑस्ट्रेलिया यात्रा की अनुमति दी है। यह यात्रा 27 जून से 5 जुलाई तक होगी। न्यायालय ने कुछ शर्तों के तहत...

दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता राजपाल नौरंग यादव को उनकी आगामी फिल्म ‘मेरा काले रंग दा यार से संबंधित प्रचार कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए विदेश यात्रा की अनुमति दे दी है। हाईकोर्ट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) की धारा 528 के तहत दायर एक आवेदन पर विचार करने के बाद यादव को 27 जून से 5 जुलाई तक मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया जाने की अनुमति दी है। अवकाशकालीन न्यायमूर्ति रजनीश कुमार गुप्ता की पीठ ने आदेश पारित करते हुए कहा कि अभिनेता कुछ शर्तों के अधीन यात्रा कर सकते हैं। यादव को ब्लैक एंड व्हाइट मोशन पिक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ऑस्ट्रेलिया में फिल्म के प्रचार गतिविधियों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था।
उनके वकील ने आवेदन के हिस्से के रूप में आधिकारिक निमंत्रण व उड़ान टिकट पेश किए थे। यात्रा की अनुमति देते हुए पीठ ने निर्देश दिया कि यादव को सुरक्षा के रूप में अदालत की रजिस्ट्री में 1 लाख रुपये की सावधि जमा रसीद (एफडीआर) जमा करनी होगी। उन्हें अपना मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी पेश करनी होगी, जो यात्रा के दौरान चालू रहना चाहिए। उनके संपर्क विवरण मामले में जांच अधिकारी के साथ साझा किए जाने हैं।
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