गैंगस्टर गोगी के सह-आरोपी को अंतरिम जमानत
दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रिंस उर्फ संदीप को 15 दिन की अंतरिम जमानत दी है। प्रिंस टिल्लू ताजपुरिया गिरोह के कुणाल मान की हत्या के मामले में सह-आरोपी है। उसे 12 फरवरी, 2021 को गिरफ्तार किया गया था।...

नई दिल्ली, प्र. सं.। हाई कोर्ट ने प्रिंस उर्फ संदीप को 15 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। आरोपी प्रिंस टिल्लू ताजपुरिया गिरोह के कुणाल मान की हत्या के मामले में जितेंद्र गोगी व अन्य के साथ सह-आरोपी है। कुणाल मान को 10 फरवरी, 2021 को कथित तौर पर दीपक उर्फ बॉक्सर, मोहित और छोटा बॉक्सर ने कुलबीर उर्फ माथुर की हत्या का बदला लेने के लिए गोलियों से भून दिया था। अलीपुर पुलिस स्टेशन में हत्या का मामला दर्ज किया गया था। प्रिंस को 12 फरवरी, 2021 को गिरफ्तार किया गया था। उसे तब जेल में बंद गोगी का सह-आरोपी बताया गया था।
सितंबर 2021 में रोहिणी कोर्ट में टिल्लू गिरोह ने गोगी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने प्रिंस उर्फ संदीप को उसकी पत्नी की सर्जरी के लिए 15 दिन की अंतरिम जमानत दी है।
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