नोएडा-ग्रेटर नोएडा में भी 2 लाख पुरानी गाड़ियों को 1 नवंंबर से नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल
गौतमबुद्धनगर जिले के पेट्रोल पंपों पर 1 नवंबर से दो लाख से अधिक गाड़ियों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा। ये वाहन अपनी समय सीमा पूरी कर चुके हैं और परिवहन विभाग ने इनका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया है।

गौतमबुद्धनगर जिले के पेट्रोल पंपों पर 1 नवंबर से दो लाख से अधिक गाड़ियों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा। ये वाहन अपनी समय सीमा पूरी कर चुके हैं। परिवहन विभाग ने इनका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया है। करीब 40 हजार वाहनों का रजिस्ट्रेशन निरस्त हो चुका है।
परिवहन विभाग के अनुसार, जिले में 208856 वाहन समय सीमा पूरी कर चुके हैं। दिल्ली-एनसीआर में एनजीटी का आदेश लागू होने के कारण इन गाड़ियों के दौड़ने पर पाबंदी है। इनमें से 13417 वाहनों को दिल्ली-एनसीआर से बाहर दूसरे जिले में ले जाने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी किया जा चुका है। वहीं, कबाड़ किए गए वाहनों की संख्या 17239 है।
एआरटीओ प्रशासन डॉ. सियाराम वर्मा ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर से बाहर यूपी के 33 ऐसे जिले हैं, जिनमें पुराने वाहन चल सकते हैं। इनमें इटावा, संत कबीर नगर, कुशीनगर, जौनपुर, कन्नौज, बलिया, मैनपुरी, प्रतापगढ़, लखीमपुर, बदायूं, गाजीपुर, अमेठी समेत अन्य जिले शामिल हैं। पुराने वाहनों को लोग परिवहन विभाग से एनओसी लेकर इन जिलों में ले जा सकते हैं। यदि ये यहां दौड़ते मिलते हैं तो जब्त कर लिए जाएंगे।
एनओसी के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा
लोग पुराने वाहन को दूसरे जिले में ले जाने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) ले सकते हैं। इसके लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट www.parivahan.gov.in पर आवेदन करना होगा। विभाग के अनुसार, सभी दस्तावेजों की जांच के बाद सात दिन में एनओसी जारी कर दी जाएगी। एनओसी के लिए फीस नहीं लगती है।
कार्रवाई करने के लिए ट्रैफिक पुलिस की टीम बनेगी
पेट्रोल पंपों पर आने वाले पुराने वाहनों को जब्त करने के लिए ट्रैफिक पुलिस की टीमें बनाई जाएंगी। डीसीपी ट्रैफिक लखन यादव ने बताया कि वैसे अभी इस मामले में आयोग की तरफ से कोई पत्र नहीं आया और न ही कोई बैठक हुई है। अपने स्तर से ट्रैफिक पुलिस पहले से ही पुराने वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई करती है। अब टीमें बनाकर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। डीसीपी ने बताया कि वर्ष 2024 में 10 साल पुराने डीजल के 93 और 15 साल पुराने पेट्रोल के 272 वाहन जब्त किए गए थे। इस साल 15 जून तक डीजल वाले 27 और पेट्रोल के 76 वाहन जब्त किए जा चुके हैं। नोएडा में जब्त किए गए वाहन सेक्टर-62 में रखे जाते हैं।
दिल्ली में 1 जुलाई से होगी सख्ती
गौरतलब है कि, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि मियाद पूरी कर चुके किसी भी वाहन को 1 जुलाई से दिल्ली में पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा। सीएक्यूएम ने कहा कि देश के किसी भी राज्य में रजिस्टर्ड 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहन इस फैसले के दायरे में आएंगे। सीएक्यूएम ने अप्रैल में पेट्रोल पंप को निर्देश जारी करते हुए कहा था कि 1 जुलाई से मियाद पूरा कर चुके किसी भी वाहन को ईंधन नहीं दिया जाना चाहिए।
दिल्ली के 520 पेट्रोल पंपों में से 500 ने ऑटोमैटिक नंबर प्लेट पहचान (एएनपीआर) कैमरे लगा दिए हैं और शेष को 30 जून तक लगाना होगा।
सीएक्यूएम के मुताबिक, ये कैमरे 10 वर्ष (डीजल) या 15 वर्ष (पेट्रोल) से अधिक पुराने वाहनों का पता लगाएंगे और कमांड सेंटर तथा ट्रैफिक एवं परिवहन विभाग के अफसरों से युक्त प्रवर्तन टीम को अलर्ट भेज दिया जाएगा, जो वाहनों को जब्त कर लेंगी।
दिल्ली से सटे एनसीआर में आने वाले 5 जिलों- गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर और सोनीपत में भी यह व्यवस्था इस वर्ष 1 नवंबर से लागू की जाएगी। इनमें एएनपीआर कैमरे लगाने का कार्य 31 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा।
सीएक्यूएम के मुताबिक, दिल्ली में 62 लाख वाहन ऐसे हैं जो अपनी मियाद पूरी कर चुके हैं, जिनमें से 41 लाख दोपहिया वाहन हैं। पूरे एनसीआर में ऐसे वाहनों की संख्या करीब 44 लाख है और ये ज्यादातर पांच शहरों में केंद्रित हैं।