बार-बार नोटिस भेजा, फिर भी नहीं चुकाया टैक्स; एमसीडी ने दिल्ली के इस स्कूल की संपत्ति की जब्त
साधु वासवानी मार्ग पर स्थित स्कूल के खिलाफ एमसीडी मुख्यालय के मूल्यांकन और संग्रह विभाग द्वारा दिल्ली नगर निगम (डीएमसी) अधिनियम, 1957 की धारा 156ए के तहत कार्रवाई की गई है।

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने मंगलवार को संपत्ति कर का भुगतान न करने पर मध्य दिल्ली के पूसा रोड इलाके में स्थित एक स्कूल के कुछ हिस्सों को कुर्क कर दिया। इस स्कूल का नाम दिल्ली तमिल एजुकेशन सोसाइटी सीनियर सेकेंडरी है। साधु वासवानी मार्ग पर स्थित स्कूल के खिलाफ एमसीडी मुख्यालय के मूल्यांकन और संग्रह विभाग द्वारा दिल्ली नगर निगम (डीएमसी) अधिनियम, 1957 की धारा 156ए के तहत कार्रवाई की गई है।
इस मामले में स्कूल की तरफ से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अधिकारियों के अनुसार, बार-बार नोटिस दिए जाने के बावजूद स्कूल प्रबंधन द्वारा बकाया पैसों का भुगतान नहीं किया गया है। अधिकारियों ने प्रिंसिपल के कार्यालय और अन्य प्रशासनिक कमरों को जब्त कर लिया है। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान अच्छी बात ये रही कि कक्षाएं अप्रभावित रहीं।
बयान में कहा गया है कि यह कार्रवाई राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मियों की सहायता से की गई है। इस टीम का नेतृत्व अतिरिक्त स्टेशन हाउस ऑफिसर (एडिशनल एसएचओ) कर रहे थे। स्कूल एमसीडी के अधिकार क्षेत्र के सर्कल-11 के अंतर्गत आता है। इसमें कहा गया है कि बकाया राशि का भुगतान न किए जाने पर आगे की कार्रवाई शुरू की जा सकती है।