गुरुग्राम में ईडी का बड़ा एक्शन, धोखाधड़ी व जालसाजी के मामले में कुर्क की 550 करोड़ रुपए की संपत्ति
ईडी ने बताया कि कुर्क की गई संपत्तियों में सेक्टर 68, सेक्टर 63ए, सेक्टर 103, सेक्टर 104 और सेक्टर - 92, सेक्टर - 88बी और सेक्टर - 95 गुरुग्राम में स्थित 7 अचल संपत्तियां (लगभग 35 एकड़ की आवासीय और वाणिज्यिक भूमि) शामिल हैं।

ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय हाल ही में गुरुग्राम में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए करीब साढ़े पांच सौ करोड़ रुपए की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया। एजेंसी के अनुसार जब्त की गई संपत्तियों में चल और अचल दोनों तरह की संपत्तियां शामिल हैं। इस बारे में सोशल मीडिया पर शनिवार को जानकारी देते हुए ईडी ने बताया कि PMLA 2002 के तहत धोखाधड़ी और जालसाजी के लिए माहिरा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड जो कि पहले मेसर्स साईं आइना फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था इसके अलावा मेसर्स माहिरा बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स जार बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मामले के संबंध में लगभग 557.43 करोड़ रुपए की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की है
इस बारे में एजेंसी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए बताया कि ईडी गुरुग्राम ने 27 जून को कार्रवाई करते हुए 557.43 करोड़ रुपए (लगभग) की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। यह एक्शन माहिरा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड जिसे पहले मेसर्स साई आईना फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड के रूप में जाना जाता था, के अलावा मेसर्स माहिरा बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स जार बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के तहत दर्ज धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में किया गया है।
ईडी ने बताया कि कुर्क की गई संपत्तियों में सेक्टर 68, सेक्टर 63ए, सेक्टर 103, सेक्टर 104 और सेक्टर-92, सेक्टर - 88बी और सेक्टर-95 गुरुग्राम में स्थित 7 अचल संपत्तियां शामिल हैं, जिनमें लगभग 35 एकड़ की आवासीय और वाणिज्यिक भूमि है। इसके अलावा चल संपत्ति के रूप में विभिन्न कंपनियों से संबंधित लगभग 97 लाख रुपए की सावधि जमा रसीदें (FDR) भी शामिल हैं।