Hindi Newsएनसीआर न्यूज़Delhi High Court Quashes FIR Against Man for Staring at Co-Passenger on Flight

फ्लाइट में महिला पैसेंजर को घूर रहा था... दिल्ली हाईकोर्ट ने एक साल बाद खारिज की FIR

दिल्ली हाई कोर्ट ने फ्लाइट में सह-यात्री को घूरने के आरोपी की FIR रद्द की। दोनों पक्षों की सुलह के बाद कोर्ट ने कहा, विवाद लंबा खींचने का कोई फायदा नहीं। महिला ने बिना दबाव के सुलह की बात कही।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 4 June 2025 02:20 PM
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फ्लाइट में महिला पैसेंजर को घूर रहा था... दिल्ली हाईकोर्ट ने एक साल बाद खारिज की FIR

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऐसे मामले में बड़ा फैसला सुनाया, जहां एक शख्स पर फ्लाइट में महिला पैसेंजर को लगातार घूरने का आरोप लगा था। कोर्ट ने दोनों पक्षों के बीच सुलह हो जाने के बाद एफआईआर को खारिज कर दिया। जस्टिस रविंदर डुडेजा ने कहा कि जब दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से मामले को सुलझा लिया है, तो विवाद को लंबा खींचने का कोई फायदा नहीं है। शिकायतकर्ता महिला ने कोर्ट में पुष्टि की कि उसने बिना किसी दबाव, डर या जोर-जबरदस्ती के मामले को सुलझा लिया है और उसे एफआईआर खारिज करने पर कोई आपत्ति नहीं है।

इन मामलों में दर्ज हुई थी एफआईआर

कोर्ट ने 30 मई को अपने फैसले में कहा, 'जब दोनों पक्षों ने विवाद को शांत कर दिया है, तो मौजूदा एफआईआर को जारी रखने का कोई मतलब नहीं बनता।' इसके साथ ही आईजीआई एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर को खारिज कर दिया। इस मामले में आईपीसी की धारा 509 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्द, इशारा या कार्य करना) के तहत दर्ज की गई थी।

क्या था पूरा मामला?

महिला ने आरोप लगाया था कि पिछले साल 28 मई को इंदौर से दिल्ली की उड़ान के दौरान याचिकाकर्ता ने उसे लगातार घूरा, जिससे उसे असहजता हुई। दिल्ली पहुंचने के बाद उसने पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। दिल्ली पुलिस के वकील ने कोर्ट को बताया कि सुलह के मद्देनजर उन्हें एफआईआर और चार्जशीट को खारिज करने पर कोई आपत्ति नहीं है।

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