दिल्ली की लापता बेटी मामले में हाई कोर्ट सख्त, नोएडा SSP को जारी किया नोटिस
दिल्ली हाई कोर्ट ने 12 जून 2025 से लापता 14 साल की लड़की की तलाश के लिए तत्काल कदम उठाने का आदेश दिया। कोर्ट ने पुलिस को स्टेटस रिपोर्ट सौंपने और तीन हिरासत में लिए गए लोगों की जांच तेज करने का निर्देश दिया।

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक 14 साल की लड़की के लापता होने के मामले में सख्त रुख अपनाया है। 12 जून 2025 से लापता इस नाबालिग की तलाश के लिए कोर्ट ने तुरंत कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। लड़की के माता-पिता की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए, जस्टिस मनमीत प्रीतम अरोड़ा की बेंच ने पुलिस और संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई और स्टेटस रिपोर्ट तलब की।
तीन लोग हिरासत में, जांच में नया मोड़
कोर्ट को बताया गया कि इस मामले में तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है। प्रारंभिक जांच में संकेत मिले हैं कि लड़की ने शायद अपनी मर्जी से घर छोड़ा हो, लेकिन याचिकाकर्ता के बयानों के आधार पर जांच गहराई से जारी है। क्या यह एक साधारण भटकाव है या कुछ और गहरा राज? पुलिस इस रहस्य को सुलझाने में जुटी है।
गौतम बुद्ध नगर कर रही जांच
गौतम बुद्ध नगर पुलिस इस मामले में पूरी तरह सक्रिय है। जांच अधिकारी (IO) के नेतृत्व में तलाशी अभियान चल रहा है। खास बात यह है कि नाबालिग के साथ लापता हुईं दो अन्य लड़कियां नोएडा में मिल चुकी हैं। अब सवाल यह है कि लापता लड़की कहां हैं? कोर्ट ने गौतम बुद्ध नगर के एसएसपी को स्टेटस रिपोर्ट जमा करने और अगली सुनवाई में जांच अधिकारी को मौजूद रहने का आदेश दिया है।
कोर्ट का सख्त आदेश, 27 जून को अगली सुनवाई
जस्टिस अरोड़ा की बेंच ने साफ कर दिया कि इस मामले में कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हर्ष विहार पुलिस स्टेशन के जांच अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वह आज के आदेश को गौतम बुद्ध नगर के SSP तक पहुंचाए और ताजा स्टेटस रिपोर्ट तैयार करे। इस मामले की अगली सुनवाई 27 जून 2025 को वेकेशन बेंच के सामने होगी।