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बाटला हाउस की इन 7 संपत्तियों पर नहीं चलेगा बुलडोजर, दिल्ली HC ने दे दी बड़ी राहत

दिल्ली हाई कोर्ट ने ओखला के बटला हाउस इलाके में 7 संपत्तियों को तोड़ने से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है। हाई कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है और इस मामले को अन्य मामलों के साथ 10 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, दिल्लीMon, 23 June 2025 05:25 PM
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बाटला हाउस की इन 7 संपत्तियों पर नहीं चलेगा बुलडोजर, दिल्ली HC ने दे दी बड़ी राहत

दिल्ली के बाटला हाउस इलाके में फिलहाल बुलडोजर नहीं गरजेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस इलाके की 7 संपत्तियों तोड़ने से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है। हाई कोर्ट ने इसके अलावा अन्य मामलों के साथ इसे 10 जुलाई को सुनवाई के लिए तय किया है। कोर्ट के आदेश के बाद वहां के लोगों को बड़ी राहत मिली है।

इससे पहले 16 जून को भी बाटला हाउस पर बुलडोजर ऐक्शन मामले पर सुनवाई हुई थी। तब 16 जून के आदेश में,न्यायमूर्ति तेजस कार्या ने DDA और अन्य संबंधित पक्षों से चार सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा था। याचिकाकर्ताओं में से एक ने दावा किया कि उसकी संपत्ति, खसरा नंबर 279 में होने के बावजूद, PM-UDAY योजना के तहत योग्य थी।

11 जून को, हाई कोर्ट ने AAP विधायक अमानतुल्ला खान द्वारा तोड़फोड़ को लेकर दायर एक जनहित याचिका (PIL) में कोई राहत देने से इनकार कर दिया था। अदालत ने कहा था कि इस तरह की जनहित याचिका में सामान्य सुरक्षा आदेश पारित करने से व्यक्तिगत मुकदमों पर बुरा असर पड़ सकता है। 7 मई को, सुप्रीम कोर्ट ने DDA को खसरा नंबर 279 में अनाधिकृत ढांचों को गिराने का आदेश दिया था। यह भूमि ओखला गांव में मुरादी रोड के किनारे लगभग 2.8 बीघा या 0.702 हेक्टेयर होने का अनुमान है।

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