आप नेता नरेश बाल्यान की मुश्किलें बढ़ीं, MCOCA मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट कोर्ट ने स्वीकारी
सप्लीमेंट्री चार्जशीट स्वीकार करने के बाद अदालत ने दिल्ली पुलिस से कहा कि वह सप्लीमेंट्री चार्जशीट की कॉपी बाल्यान और अन्य आरोपियों को मुहैया कराए। इसमें आप नेता और 3 अन्य लोग शामिल हैं।

राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को MCOCA मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक नरेश बाल्यान और तीन अन्य आरोपियों के खिलाफ दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट स्वीकार कर ली है। सप्लीमेंट्री चार्जशीट स्वीकार करने के बाद अदालत ने दिल्ली पुलिस से कहा कि वह सप्लीमेंट्री चार्जशीट की कॉपी बाल्यान और अन्य आरोपियों को मुहैया कराए।
विशेष न्यायाधीश दिग्विनय सिंह ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट स्वीकार करने के बाद दिल्ली पुलिस से कहा कि वह सप्लीमेंट्री चार्जशीट की प्रतियां नरेश बाल्यान, साहिल उर्फ पोली, विजय गहलोत उर्फ कालू और ज्योति प्रकाश के वकील को उपलब्ध कराए। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 19 मई को तय की है। इस बीच, अदालत ने सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत अगली तारीख तक बढ़ा दी है।
अदालत पहले ही मुख्य आरोपपत्र पर संज्ञान ले चुकी है। दिल्ली पुलिस ने आरोपी विकास गहलोत का बयान मकोका की धारा 18 के तहत दर्ज किया है। उसे हाल ही में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वह न्यायिक हिरासत में भी है।
1 मई को दिल्ली पुलिस ने पूर्व विधायक नरेश बाल्यान और तीन अन्य आरोपियों साहिल उर्फ पोली, विजय उर्फ कालू और ज्योति प्रकाश उर्फ बाबा के खिलाफ मकोका मामले में आरोप पत्र दाखिल किया था। इन सभी आरोपियों को गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू द्वारा कथित रूप से संचालित एक संगठित अपराध सिंडिकेट के खिलाफ जांच से संबंधित मकोका मामले में गिरफ्तार किया गया है।
यह इस मामले में दूसरा पूरक आरोप पत्र है, लेकिन नरेश बाल्यान के खिलाफ पहला आरोप पत्र है। इससे पहले रितिक उर्फ पीटर के खिलाफ मुख्य आरोप पत्र दाखिल किया गया था। रोहित उर्फ अन्ना और सचिन चिकारा के खिलाफ पहला पूरक आरोप पत्र दाखिल किया गया था। इस मामले में नरेश बाल्यान को 4 दिसंबर 2024 को गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने नरेश बाल्यान के खिलाफ जांच पूरी करने के लिए समय अवधि 60 दिन के लिए बढ़ा दी थी।