बुलडोजर जस्टिस पर HC ने लगाई फटकार; 10 लाख का मुआवजा, अधिकारी से वसूले जाएंगे 2 लाख
हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि यह कार्रवाई न्यायिक आदेशों की स्पष्ट अवहेलना थी और कार्यपालिका की शक्ति का दुरुपयोग दर्शाती है। कोर्ट ने इसे कार्यपालिका की मनमानी और कानून के शासन के खिलाफ बताया।

उड़ीसा हाईकोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह मुआवजा एक सामुदायिक केंद्र की संपत्ति को गैरकानूनी ढंग से गिराए जाने के मामले में दिया गया है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट निर्देश दिया कि इस मुआवजे में से 2 लाख रुपये संबंधित तहसीलदार की वेतन से वसूले जाएं जिन्होंने यह आदेश जारी किया था। हाईकोर्ट ने प्रशासनिक जवाबदेही तय करने के इरादे से तहसीलदार से वसूली का फैसला सुनाया है।
हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि यह कार्रवाई न्यायिक आदेशों की स्पष्ट अवहेलना थी और कार्यपालिका की शक्ति का दुरुपयोग दर्शाती है। कोर्ट ने इसे कार्यपालिका की मनमानी और कानून के शासन के खिलाफ बताया।
आपको बता दें कि बुलडोजर जस्टिस की व्यापक पैमाने पर शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कई अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलवाए। हालांकि उनकी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फटकार का सामना भी करना पड़ा, लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश में यह ऐक्शन जारी है।
उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में भी बड़े पैमाने पर ऐसी कार्रवाई देखने को मिली थी। इसके बाद और भी कई राज्यों में संगान अपराध में नाम आने पर अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलाए गए।