Hindi Newsदेश न्यूज़4 percent quota for Divyang employees in Central Housing Allotment, big gift from Modi government

सेंट्रल हाउसिंग अलॉटमेंट में दिव्यांग कर्मचारियों को मिलेगा 4% कोटा, मोदी सरकार का बड़ा तोहफा

दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार (RPwD) अधिनियम, 2016 के अनुसार , आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत आने वाले संपदा निदेशालय ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कराए गए इस कोटे के लिए एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया है।

Pramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 22 May 2025 05:09 PM
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सेंट्रल हाउसिंग अलॉटमेंट में दिव्यांग कर्मचारियों को मिलेगा 4% कोटा, मोदी सरकार का बड़ा तोहफा

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने दिव्यांग केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने दिव्यांगजनों को केन्द्र सरकार के अधीन आने वाले सेंट्रल हाउसिंग अलॉटमेंट सिस्टम में 4 फीसदी कोटा देने का फैसला किया है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने समावेशी शासन की दिशा में इसे एक ऐतिहासिक और बड़ा कदम बताया है। मंत्रालय ने इस बावत आदेश जारी कर दिया है। इन लोगों को सामान्य पुल के तहत मिलने वाले आवास में ये आरक्षण दिया गया है।

अब, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अलॉट होने वाले सरकारी आवासों में दिव्यांग कर्मियों को चार फीसदी आरक्षण मिल सकेगा। इससे दिव्यांग कर्मियों को न केवल सहूलियत होगी बल्कि सार्वजनिक सेवाओं में समानता, सम्मान और सुलभता की दिशा में उनके लिए यह एक अहम कदम होगा। मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि यह कदम प्रधानमंत्री मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास के मूल मंत्र का परिचायक है।

RPwD अधिनियम, 2016 के अनुरूप उठाया गया कदम

मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार (RPwD) अधिनियम, 2016 के अनुरूप, संपदा निदेशालय ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए केन्द्र सरकार के आवासीय परिसरों तक उचित पहुँच सुनिश्चित करने के लिए एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया है। यह पहल न केवल प्रत्येक नागरिक के सशक्तीकरण के प्रति सरकार के समर्पण भाव को दर्शाती है, बल्कि एक समावेशी और सुलभ भारत की नींव को भी मजबूत करती है।

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यूनिक डिजिबिलिटी आईडी (UDID) देना जरूरी

22 मई, 2025 को मंत्रालय के सम्पदा विभाग के उप निदेशक द्वारा जारी कार्यालय आदेश में कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी यूनिक डिजिबिलिटी आईडी (UDID) उनकी दिव्यांगता को प्रमाणित करने का वैध प्रमाण पत्र होगा। इसे विभागीय सक्षम पदाधिकारी से प्रमाणित कराना होगा। आदेश में कहा गया है कि इस कोटे के तहत आवास चाहने वाले कर्मचारियों को ई-सम्पदा की वेबसाइट पर हर महीने आवेदन करना होगा। हर महीने ऑटोमेटेड सिस्टम के जरिए यह आवंटन किया जाएगा।

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