MP में किसी और की मार्कशीट लगा महिला ने पाई सरकारी नौकरी, अब कोर्ट ने आरोपी को सुनाई यह सजा
एक आरटीआई कार्यकर्ता ने शिक्षा विभाग से रुक्मणी के सर्विस रिकॉर्ड से 10वीं और 12वीं की मार्कशीट और जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतियां प्राप्त कीं और अंजूबाला को दिखाईं। इसके बाद अंजूबाला ने शिक्षा विभाग खरगोन और बड़वाह थाने में शिकायत कर दी।
मध्यप्रदेश के खरगोन जिले की एक अदालत ने अन्य महिला की मार्कशीट और फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाने वाली एक सरकारी शिक्षिका को सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इस बारे में शुक्रवार देर शाम जारी प्रेसनोट में के अनुसार अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय बड़वाह ने आरोपी रुक्मणी को दोषी पाते हुए 7 साल के कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार आरटीआई कार्यकर्ता प्रेमलाल गुर्जर ने इस फर्जीवाड़े का पता लगाया था, जिन्हें 2017 में पता चला कि विक्रम सिंह चौहान की पत्नी रुक्मणी ने दूसरी महिला की मार्कशीट का इस्तेमाल कर नौकरी पाई है। रुक्मणी ने बड़वाह निवासी अंजूबाला राठौर ,जो कि वर्तमान में पेटलावद जिला झाबुआ में रहती हैं, उनकी 10वीं और 12वीं की मार्कशीट और खुद का फर्जी जाति प्रमाण पत्र इस्तेमाल करते हुए सरकारी नौकरी हासिल की थी। इसके बाद वह शासकीय प्राथमिक शाला क्रमांक 6 बड़वाह में शिक्षिका के पद पर नौकरी करने लगी।
आरटीआई कार्यकर्ता प्रेमलाल गुर्जर ने शिक्षा विभाग से रुक्मणी के सर्विस रिकॉर्ड से 10वीं और 12वीं की मार्कशीट और जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतियां प्राप्त कीं और अंजूबाला को दिखाईं। इसके बाद अंजूबाला ने शिक्षा विभाग खरगोन और बड़वाह थाने में शिकायत करते हुए आरोपी महिला के फर्जीवाड़े का खुलासा किया था।